पटना उच्च
न्यायालय में
दायर सिविल
रिट याचिका
संख्या 24243/2019 का निर्णय
याचिकाकर्ता पवन
कुमार यादव
बनाम बिहार
राज्य व
अन्य
मुख्य बिंदु
और विवरण:
1. मामले की पृष्ठभूमि:
– याचिकाकर्ता पवन
कुमार यादव
के स्वामित्व
वाले ट्रक
(नंबर UP65FT-5561) को 7 अक्टूबर 2017 को रात्रि 2:45 बजे गया जिले
के वन
क्षेत्र से
बालू (रेत)
लदे हुए
जब्त किया
गया था।
– वन विभाग ने
ट्रक और
बालू दोनों
को जब्त
कर लिया।
– जब्ती के खिलाफ
कलेक्टर के
समक्ष अपील
और बाद
में वन
विभाग के
प्रधान सचिव
के समक्ष
पुनरीक्षण याचिका
खारिज हो
जाने के
बाद यह
रिट याचिका
दायर की
गई।
2. याचिकाकर्ता के
मुख्य तर्क:
– भारतीय वन
अधिनियम की
धारा 52-डी
के तहत
एक वन
अधिकारी के
अलावा किसी
और को
तलाशी और
जब्ती का
अधिकार नहीं
है। वनरक्षक
द्वारा की
गई जब्ती
कानून के
विरुद्ध है।
– बालू वन अधिनियम
के अंतर्गत
नहीं आती
है। यह
बिहार लघु
खनिज नियमावली,
2017 के तहत
आती है।
– बालू ओम एंटरप्राइजेज,
वाराणसी की
संपत्ति थी
और इसे
मैसर्स गणराज्य
ट्रेडर्स, कालीमाती,
चिरकुंडा, धनबाद
(झारखंड) से
खरीदा गया
था।
– जब्ती कार्यवाही में
बालू के
मालिक को
नोटिस नहीं
दिया गया
और न
ही सुना
गया।
– धनबाद से वाराणसी
जाने के
दौरान ग्रैंड
ट्रंक रोड
पर अवरोध
के कारण
वैकल्पिक मार्ग
लिया गया
था।
3. राज्य की ओर
से प्रस्तुत
तर्क:
– वनरक्षक भी
वन अधिनियम
के तहत
वन अधिकारी
है, जैसा
कि पटना
उच्च न्यायालय
ने जमुना
प्रसाद सिंह
बनाम बिहार
राज्य (1994) में माना है।
– अधिनियम की
धारा 2(4) के तहत ‘वन
उपज‘ की
परिभाषा में
खदान या
खनन से
प्राप्त सभी
उत्पाद शामिल
हैं, इसलिए
बालू भी
वन उपज
है।
– ट्रक को ऐसे
स्थान से
पकड़ा गया
जहां अवैध
बालू खनन
के लिए
पेड़ काटकर
रास्ता बनाया
गया था।
– धारा 33(2) और 63(c) के तहत वन
उपज की
चोरी और
वन सीमा
चिह्नों में
परिवर्तन का
मामला बनता
है।
4. न्यायालय का
निर्णय और
विश्लेषण:
– याचिका को
खारिज करते
हुए न्यायालय
ने पाया
कि वनरक्षक
द्वारा की
गई जब्ती
वैध है।
– 7 अक्टूबर 2017 को जारी टैक्स
इनवॉइस संदिग्ध
प्रतीत होता
है क्योंकि
उसी दिन
रात 2:45 बजे ट्रक गया
में पकड़ा
गया। तीन
घंटे में
धनबाद से
गया पहुंचना
संभव नहीं
था।
– बालू वन अधिनियम
की धारा
2(4)(b)(iv) के तहत
‘वन उपज‘
की परिभाषा
में आती
है।
– दो जेसीबी मशीनों
के साथ
वन क्षेत्र
से ट्रक
का पकड़ा
जाना और
पेड़ काटकर
रास्ता बनाया
जाना यह
स्पष्ट करता
है कि
बालू अवैध
रूप से
वन क्षेत्र
से निकाली
गई थी।
5. पर्यावरण कानूनों
के संबंध
में न्यायालय
का दृष्टिकोण:
– न्यायालय ने
कहा कि
पर्यावरण कानूनों
का कड़ाई
से पालन
आवश्यक है
क्योंकि इनका
उल्लंघन प्रकृति
को अपूरणीय
क्षति पहुंचाता
है।
– हालांकि इसका
मतलब यह
नहीं है
कि कानूनी
प्रावधानों की
अनदेखी की
जाए।
– प्रस्तुत मामले
में कोई
कानूनी या
वैधानिक उल्लंघन
नहीं पाया
गया और
अधिकारियों के
आदेश विधिसम्मत
हैं।
6. महत्वपूर्ण कानूनी
प्रावधान जिन
पर निर्णय
आधारित है:
– भारतीय वन
अधिनियम की
धारा 2(4): वन उपज की
परिभाषा
– धारा 33(2): वन उपज
की चोरी
से संबंधित
– धारा 52: वन अधिकारी
या पुलिस
अधिकारी द्वारा
जब्ती का
प्रावधान
– धारा 63(c): वन सीमा
चिह्नों में
परिवर्तन से
संबंधित
7. न्यायिक निर्णय
का महत्व:
– यह निर्णय स्पष्ट
करता है
कि बालू
वन उपज
के रूप
में वन
अधिनियम के
दायरे में
आती है।
– वनरक्षक की
जब्ती के
अधिकार को
मान्यता देता
है।
– पर्यावरण संरक्षण
के लिए
कानूनों के
कड़े क्रियान्वयन
की आवश्यकता
पर बल
देता है।
– अवैध खनन और
वन क्षेत्रों
के विनाश
के विरुद्ध
कार्रवाई को
वैधता प्रदान
करता है।
8. निर्णय का
व्यापक प्रभाव:
– वन और पर्यावरण
संरक्षण के
लिए कानूनी
ढांचे को
मजबूत करता
है।
– अवैध खनन पर
नियंत्रण के
लिए वन
विभाग के
अधिकारों को
स्पष्ट करता
है।
– पर्यावरण कानूनों
के उल्लंघन
के मामलों
में न्यायालयों
के कठोर
रुख को
दर्शाता है।
– वन क्षेत्रों में
अवैध गतिविधियों
पर रोक
लगाने में
सहायक होगा।
9. विशेष टिप्पणियां:
– न्यायालय ने
याचिकाकर्ता द्वारा
प्रस्तुत दस्तावेजों
की विश्वसनीयता
पर गंभीर
सवाल उठाए।
– पर्यावरण कानूनों
के महत्व
और उनके
कड़े क्रियान्वयन
की आवश्यकता
पर विशेष
जोर दिया।
– वन विभाग के
अधिकारियों की
कार्रवाई को
उचित ठहराया।
– अवैध खनन के
विरुद्ध कठोर
कार्रवाई का
समर्थन किया।
निष्कर्ष:
माननीय न्यायाधीश
अहसानुद्दीन अमानुल्लाह
ने अपने
निर्णय में
पर्यावरण संरक्षण
के महत्व
को रेखांकित
करते हुए
याचिका को
खारिज कर
दिया। न्यायालय
ने स्पष्ट
किया कि
वन क्षेत्रों
में अवैध
खनन के
विरुद्ध कार्रवाई
आवश्यक है
और इस
संबंध में
वन विभाग
के अधिकारियों
को पर्याप्त
अधिकार प्राप्त
हैं। यह
निर्णय वन
और पर्यावरण
संरक्षण के
लिए एक
महत्वपूर्ण न्यायिक
दस्तावेज है
जो भविष्य
में इस
तरह के
मामलों में
मार्गदर्शक की
भूमिका निभाएगा।
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