मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला वर्ष 2001 में थाना बाजपट्टी, जिला सीतामढ़ी में दर्ज एक थाना कांड से उत्पन्न हुआ। कथित घटना 27.04.2001 को प्रातः लगभग 8 बजे ग्राम मधुरापुर के एक बांस के झुरमुट में हुई बताई गई।
सूचक, राम एकबाल राय (पी.डब्ल्यू.2) नामक एक ग्राम चौकीदार, अपने क्षेत्र में गश्त कर रहे थे, तभी ग्रामीणों ने उन्हें सूचना दी कि बांस के झुरमुट में बम फट गया है। तब उन्होंने दूसरे चौकीदार, गोνού दास (पी.डब्ल्यू.3), को थाना भेजा ताकि वे अधिकारियों को सूचित कर सकें।
सूचक के अनुसार, ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि अपीलकर्ता, महेश सह, दो अज्ञात सहयोगियों के साथ बांस के झुरमुट में बम बना रहे थे। इस कथित निर्माण क्रिया के दौरान एक बम विस्फोट हो गया और तीनों बुरी तरह घायल हो गए। यह भी कहा गया कि वे इलाज कराने के लिए वहां से भाग गए।
सूचक के फर्दबeyan के आधार पर, अपीलकर्ता और दो अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत बाजपट्टी थाना कांड संख्या 32/2001 दर्ज किया गया। जांचोपरांत, अपीलकर्ता के विरुद्ध विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 3 एवं 5 के तहत आरोपपत्र दाखिल किया गया।
मैजिस्ट्रेट ने 04.02.2003 को संज्ञान लिया और 30.04.2003 को वाद को सत्र न्यायालय में समर्पित कर दिया। सत्र वाद को सत्र वाद संख्या 229/2003 (112/2013) के रूप में दर्ज किया गया। अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोप तय किए गए, जिन्होंने दोष स्वीकार करने से इनकार किया और विचारण की मांग की।
सत्र न्यायालय ने साक्ष्य दर्ज करने के बाद अपीलकर्ता को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/5 के तहत दोषसिद्ध किया। 11.03.2014 के निर्णय और 15.03.2014 के दंडादेश द्वारा, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सीतामढ़ी ने उन्हें अधिनियम की धारा 5(क) के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10,000/- रुपये जुर्माने की सजा दी, तथा जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त छह माह के कठोर कारावास की सजा निर्धारित की।
इस दोषसिद्धि और दंड से आहत होकर, अपीलकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय में आपराधिक अपील (एस.जे.) संख्या 146/2014 दायर की। अपील की सुनवाई माननीय श्री न्यायमूर्ति सुनील दत्ता मिश्रा द्वारा की गई, जिन्होंने निर्णय सुरक्षित रखा और 29.08.2025 को सुनाया।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित करने के लिए कि क्या अभियोजन ने संदेह से परे आरोप सिद्ध किए हैं, संपूर्ण विचारण अभिलेख, जिसमें मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य शामिल थे, का बारीकी से परीक्षण किया।
अभियोजन ने आठ गवाहों की जांच कराई:
पी.डब्ल्यू.1 – बैद्यानाथ महतो (जप्ती सूची गवाह)
पी.डब्ल्यू.2 – राम एकबाल राय (सूचक एवं चौकीदार)
पी.डब्ल्यू.3 – गोνού दास (चौकीदार एवं जप्ती सूची गवाह)
पी.डब्ल्यू.4 – ताेपेश्वर सह @ राम तलेश्वर सह (शत्रुतापूर्ण)
पी.डब्ल्यू.5 – हरि नारायण सह (शत्रुतापूर्ण)
पी.डब्ल्यू.6 – डॉ. अनिल कुमार सिंह (अपीलकर्ता का परीक्षण करने वाले चिकित्सक)
पी.डब्ल्यू.7 – कलिका राम (प्रथम अन्वेषण अधिकारी)
पी.डब्ल्यू.8 – राम प्रवेश राम (बाद के अन्वेषण अधिकारी)
अभियोजन ने जप्ती सूची, फर्दबeyan, चोट का विवरण, अधिपत्र, अनुमोदन आदेश और FSL रिपोर्ट सहित दस्तावेज भी प्रस्तुत किए।
बचाव पक्ष ने एक गवाह, डी.डब्ल्यू.1, जानकी शरण मंडल की गवाही कराई और दो दस्तावेज पेश किए: अन्वेषण अधिकारी का दिनांक 16.02.2002 का आवेदन पत्र की कार्बन प्रति (प्रदर्श A) और इसी थाना कांड में दिनांक 05.05.2001 के आदेश की कार्बन प्रति (प्रदर्श B)।
सत्र न्यायालय ने मुख्यतः चिकित्सक की राय और बांस के झुरमुट से सामग्रियों की बरामदगी पर भरोसा करते हुए निष्कर्ष निकाला था कि अपीलकर्ता की चोटें बम तैयार करते समय बम विस्फोट से हुईं।
उच्च न्यायालय के समक्ष, अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि कथित बम बनाने की घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। दोषसिद्धि मूलतः पी.डब्ल्यू.6 चिकित्सक की चिकित्सकीय गवाही पर आधारित थी, जिन्होंने यह राय दी थी कि चोटें विस्फोट से हुई हैं। बचाव का पक्ष यह था कि अपीलकर्ता को 27.04.2001 को चूल्हा (स्टोव) फटने से झुलसने की चोटें लगीं और वह अंधा हो गया। यह भी दलील दी गई कि किसी स्वतंत्र गवाह ने सीधे तौर पर अपीलकर्ता का नाम घटना स्थल पर मौजूद होने के रूप में नहीं लिया, और अपीलकर्ता तथा स्थानीय मुखिया सीताराम मंडल के बीच पहले से वाद-विवाद चल रहा था, जिसके चलते उसके फंसाए जाने की आशंका थी।
दूसरी ओर, राज्य ने दोषसिद्धि का समर्थन किया। माननीय अपर लोक अभियोजक ने प्रस्तुत किया कि घटनास्थल से बरामद परिस्थितियाँ और सामग्री इस युक्तिसंगत निष्कर्ष की ओर इशारा करती हैं कि अपीलकर्ता बम निर्माण में संलग्न था और उसी प्रक्रिया में गंभीर रूप से घायल हुआ। राज्य के अनुसार यह निष्कर्ष अप्रमाणित नहीं हुआ।
इसके बाद उच्च न्यायालय ने गवाही का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया।
पी.डब्ल्यू.1, जप्ती गवाह बैद्यानाथ महतो ने कहा कि उन्होंने रात में मंडल टोला में बम फटने की बात सुनी, जिसमें अपीलकर्ता सहित तीन व्यक्ति घायल हुए। घटनास्थल पर उन्होंने खून, खून से सना कपड़ा, एक जोड़ी चप्पल, बम के अवशेष, सूतली के छह गट्ठर, गंधक के टुकड़े, केरोसिन की गंध वाली डिब्बे में कीलें, कांच के टुकड़े, स्टोव के हिस्से और जली हुई सामग्री देखी। उन्होंने पुलिस द्वारा तैयार जप्ती सूची पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें यह जानकारी मिली कि चुनाव में दहशत पैदा करने तथा बिक्री के लिए बम तैयार किए जा रहे थे। जिरह में उन्होंने स्वीकार किया कि सीताराम मंडल की पत्नी ग्राम पंचायत की मुखिया थी।
पी.डब्ल्यू.2, सूचक चौकीदार राम एकबाल राय ने बयान दिया कि ग्रामीणों ने उन्हें बम विस्फोट की सूचना दी और बताया कि अपीलकर्ता एवं दो अन्य बम बना रहे थे और घायल हो गए। पुलिस आई, बम के फटे हुए टुकड़े, सफेद रासायनिक पदार्थ, पत्थर के कण और खून जैसी सामग्रियाँ जब्त कीं और उनका फर्दबeyan दर्ज किया। जिरह में उन्होंने स्वीकार किया कि अपीलकर्ता और सीताराम मंडल के बीच मुकदमा चल रहा था और अपीलकर्ता ने सीताराम के विरुद्ध केस किया था। उन्होंने यह भी कहा कि जब अन्वेषण अधिकारी लगभग 9 बजे स्थल पर आए, तब सीताराम मंडल उनके साथ मौजूद था। महत्वपूर्ण रूप से, उन्होंने यह स्वीकार किया कि वे याद नहीं कर सके कि किसने उन्हें बताया था कि अपीलकर्ता ने बम फोड़ा, और यह कि इस घटना से पूर्व अपीलकर्ता के विरुद्ध कोई मामला नहीं था।
पी.डब्ल्यू.3, चौकीदार गोνού दास ने पुष्टि की कि उन्होंने पी.डब्ल्यू.2 के निर्देश पर पुलिस को सूचना दी और पुलिस आई तथा स्थल से सामग्री जब्त की। उन्होंने कहा कि यह “ज्ञात हुआ” कि अपीलकर्ता बम तैयार कर रहा था, जो फट गया और अपीलकर्ता भाग गया। जिरह में उन्होंने स्वीकार किया कि वे जब्त की गई सामग्रियों का विस्तार से वर्णन नहीं कर सकते, और यह भी कहा कि अपीलकर्ता की आंखें पहले से ही खराब थीं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि अपीलकर्ता और मुखिया सीताराम मंडल के बीच मुकदमा चल रहा था और वे यह नहीं बता सके कि उन्हें घटना के संबंध में अपीलकर्ता का नाम किसने बताया।
पी.डब्ल्यू.4 और पी.डब्ल्यू.5 ने अभियोजन का साथ नहीं दिया और शत्रुतापूर्ण घोषित किए गए।
पी.डब्ल्यू.6, डॉ. अनिल कुमार सिंह ने 27.04.2001 को लगभग 10 बजे जियलाल कलावती अस्पताल, सीतामढ़ी में अपीलकर्ता का परीक्षण किया। उन्होंने झुलसी हुई त्वचा के धब्बे, बालों के जलने, कार्बोन पदार्थ के जमाव, फफोले और छाले जैसी झुलसने की चोटें पाईं। उन्होंने 42% जलन का आकलन किया, जिसकी अवधि तीन घंटे से अधिक थी, और यह मत व्यक्त किया कि चोटें गंभीर थीं और “सूखी चोट, जैसे बम विस्फोट” से हुई थीं। जिरह में उन्होंने कहा कि अपीलकर्ता का इलाज निजी मरीज के रूप में हुआ था, न कि पुलिस के आग्रह पर, और यह स्वीकार किया कि चूल्हा (स्टोव) फटने की स्थिति में भी शरीर पर कार्बोन पदार्थ पाया जा सकता है।
पी.डब्ल्यू.7, प्रथम अन्वेषण अधिकारी कलिका राम ने कहा कि चौकीदार से सूचना मिलने पर वे ग्राम मधुरापुर गए जहां उन्हें “ज्ञात हुआ” कि अपीलकर्ता एवं दो अन्य बम तैयार कर रहे थे, जब एक बम फट गया। उन्होंने सूचक का फर्दबeyan दर्ज किया और सूतली के गट्ठर, कीलों और केरोसिन की गंध वाला प्लास्टिक डिब्बा, गंधक जैसे टुकड़े, सफेद पत्थर, कांच के टुकड़े, खून से सने कपड़े, पीले पाउडर वाली प्लास्टिक की चप्पल की एक जोड़ी, खून से सना जला गमछा, स्टील का लोटा और फटे हुए बम के अवशेष सहित कई वस्तुएँ जब्त कीं। बाद में उन्हें सूचना मिली कि अपीलकर्ता घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती है, जहां वे पहुंचे और उसके चेहरे पर जलन एवं काले धब्बे देखे और उसे गिरफ्तार कर लिया।
जिरह में पी.डब्ल्यू.7 ने स्वीकार किया कि अपीलकर्ता और मुखिया प्रत्याशी सीताराम मंडल के बीच मुकदमा चल रहा था, तथा बाजपट्टी थाना कांड और एक शिकायत वाद दोनों लंबित थे। अत्यंत महत्वपूर्ण रूप से, उन्होंने स्वीकार किया कि अपीलकर्ता के खून और जब्त वस्त्रों पर पाए गए खून का कोई मिलान नहीं कराया गया और स्थल से खून लगी मिट्टी जब्त नहीं की गई। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं मिला।
पी.डब्ल्यू.8, बाद के अन्वेषण अधिकारी ने अनुमोदन आदेश और FSL रिपोर्ट को प्रमाणित किया और कहा कि उन्होंने ही आरोपपत्र दाखिल किया।
बचाव पक्ष की ओर से डी.डब्ल्यू.1, जानकी शरण मंडल ने कहा कि अपीलकर्ता को 27.04.2003 (गवाही में दर्ज) को चूल्हा (स्टोव) फटने से चोटें लगी थीं। जिरह में उन्होंने कहा कि उन्होंने लगभग 6 बजे विस्फोट की आवाज सुनी, वहां गए और देखा कि अभियुक्त झुलसने की चोटों से व्यथित अवस्था में था।
इन सामग्रियों की समीक्षा के बाद उच्च न्यायालय ने केंद्रीय प्रश्न निर्धारित किया: क्या यह मामला पूर्णतया परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होने की स्थिति में, अभियोजन ने संदेह से परे आरोप सिद्ध कर दिए हैं?
न्यायालय ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य के स्थापित विधिक सिद्धांतों, विशेषकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Sharad Birdhichand Sarda v. State of Maharashtra में प्रतिपादित और हाल ही में Pradeep Kumar v. State of Haryana में दोहराए गए पाँच स्वर्णिम सिद्धांतों का उल्लेख किया। इन सिद्धांतों के अनुसार:
• परिस्थितियाँ पूरी तरह सिद्ध होनी चाहिए।
• वे केवल अभियुक्त के दोष के अनुकूल हों और किसी अन्य परिकल्पना के अनुकूल न हों।
• वे निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की हों।
• वे दोष के अतिरिक्त हर संभव परिकल्पना को排除 (बहिष्कृत) करें।
• प्रमाण की श्रृंखला इतनी पूर्ण हो कि निर्दोषता की किसी युक्तिसंगत संभावना के लिए कोई अवसर न बचे।
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के मामले में गंभीर कमियाँ पाईं। न्यायालय ने माना कि:
• कथित बम निर्माण या विस्फोट के समय बांस के झुरमुट में अपीलकर्ता की उपस्थिति का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था।
• पी.डब्ल्यू.1, पी.डब्ल्यू.2 और पी.डब्ल्यू.3 सभी अपीलकर्ता की कथित भूमिका के संबंध में सुनी-सुनाई बात के गवाह थे; किसी ने भी यह नहीं बताया कि उन्हें अपीलकर्ता का नाम किस विशिष्ट स्रोत से प्राप्त हुआ।
• अन्वेषण अधिकारी ने मूलभूत फॉरेंसिक कदम नहीं उठाए, जैसे अपीलकर्ता के खून का जब्त कपड़ों पर पाए गए खून से मिलान कराना या स्थल से खून लगी मिट्टी जब्त करना; इस प्रकार अपीलकर्ता और घटनास्थल के बीच कोई वैज्ञानिक कड़ी स्थापित नहीं हुई।
• अपीलकर्ता और मुखिया सीताराम मंडल के बीच पूर्व से चली आ रही शत्रुता और मुकदमेबाजी स्वीकार की गई थी, तथा घटना के तुरंत बाद अन्वेषण अधिकारी के साथ सीताराम मंडल का घटनास्थल पर मौजूद होना, झूठे फंसाव की संभावना पर संदेह पैदा करता है।
• अपीलकर्ता का निजी अस्पताल में “चूल्हा फटने से लगी चोटों” के दावे के साथ भर्ती होना ठीक से जांच का विषय नहीं बनाया गया, जबकि चिकित्सक ने स्वीकार किया कि चूल्हा फटने की स्थिति में भी समान प्रकार की झुलसने की विशेषताएँ पाई जा सकती हैं।
न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि परिस्थितियों की श्रृंखला अपूर्ण थी और अपीलकर्ता के दोष की ओर निर्णायक रूप से संकेत नहीं करती थी। कितना भी प्रबल संदेह हो, वह संदेह से परे प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता।
अतएव, उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अभियोजन “घोर रूप से विफल” रहा है कि वह अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोपों को सभी यथोचित संदेहों से परे सिद्ध कर सके। दोषसिद्धि रद्द कर दी गई और अपीलकर्ता को बरी कर दिया गया। चूँकि वह पहले से जमानत पर था, उसे उसके जमानत बंधपत्रों और जमानतदारों की देयताओं से मुक्ति दे दी गई और अपील स्वीकार कर ली गई। सत्र न्यायालय के अभिलेख वापस भेजने और लंबित सभी अंतरिम आवेदनों का निपटारा करने का आदेश दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय गंभीर आपराधिक मामलों में आरोपित व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, खासकर जहाँ कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं होता।
यह इस सिद्धांत को मजबूत करता है कि केवल अफवाहों या “यह ज्ञात हुआ” जैसी बातों के आधार पर किसी व्यक्ति को लंबे समय के लिए जेल नहीं भेजा जा सकता। गवाहों ने स्वयं घटना देखी हो, या अभियोजन को ऐसी ठोस परिस्थितिजन्य श्रृंखला बनानी होगी जो स्पष्ट रूप से केवल अभियुक्त के दोष की ओर ही संकेत करे।
न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि जब अभियुक्त और प्रभावशाली स्थानीय व्यक्तियों के बीच पुराने विवाद या शत्रुता हो, तब न्यायालयों को विशेष सतर्कता के साथ मामले की समीक्षा करनी चाहिए। यहाँ, अपीलकर्ता और मुखिया के बीच स्वीकारित मुकदमेबाजी तथा अन्वेषण अधिकारी के साथ मुखिया की घटनास्थल पर उपस्थिति ने अपीलकर्ता के विरुद्ध मामले की निष्पक्षता पर गंभीर संदेह उत्पन्न कर दिया।
इसके अतिरिक्त, निर्णय यह दर्शाता है कि केवल चिकित्सकीय राय, बिना इस बात की समुचित जांच के कि चोटों का अपराध स्थल से क्या संबंध है, दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है। चिकित्सक ने स्वयं स्वीकार किया कि इसी प्रकार की झुलसने की चोटें चूल्हा फटने से भी हो सकती हैं। खून एवं जब्त सामग्रियों का अभियुक्त से फॉरेंसिक मेल न होने की स्थिति में, कानून संदेह का लाभ दिए जाने की मांग करता है।
व्यावहारिक रूप से, यह निर्णय नागरिकों को आश्वस्त करता है कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम जैसे संवेदनशील अपराधों में भी प्रमाण का मानक वही रहता है: दोष संदेह से परे सिद्ध होना चाहिए। संदेह, स्थानीय राजनीति या अपूर्ण जांच किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं छीन सकती।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
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प्रश्न: क्या अभियोजन ने यह संदेह से परे सिद्ध किया कि अपीलकर्ता बम बना रहा था और घटनास्थल पर बम विस्फोट में घायल हुआ, ताकि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 3/5 के तहत दोषसिद्धि कायम रह सके?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं था, परिस्थितिजन्य श्रृंखला अपूर्ण थी, गवाह अपीलकर्ता की संलिप्तता के संबंध में सुनी-सुनाई बात के गवाह थे, पूर्व शत्रुता ने गंभीर संदेह उत्पन्न किया और जांच अपीलकर्ता को जब्त सामग्री से वैज्ञानिक रूप से जोड़ने में विफल रही। अतः दोषसिद्धि और दंडादेश रद्द कर दिए गए और अपीलकर्ता को बरी कर दिया गया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत वाद
- Sharad Birdhichand Sarda v. State of Maharashtra, (1984) 4 SCC 116 : AIR 1984 SC 1622
- Shivaji Sahabrao Bobade v. State of Maharashtra, (1973) 2 SCC 793 : 1973 SCC (Cri) 1033 : 1973 Crl LJ 1783 (Sharad Birdhichand Sarda में उद्धृत)
- Pradeep Kumar v. State of Haryana, AIR 2024 SC 518
- Pritinder Singh v. State of Punjab, (2023) 7 SCC 727 : AIROnline 2023 SC 575
मामले का विवरण
वाद संख्या: आपराधिक अपील (एस.जे.) संख्या 146/2014; बाजपट्टी थाना कांड संख्या 32/2001 से उत्पन्न; सत्र वाद संख्या 229/2003 (112/2013)
वाद का शीर्षक: महेश सह बनाम बिहार राज्य
न्यायालय: उच्च न्यायालय, पटना
पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति सुनील दत्ता मिश्रा
उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि: 29.08.2025
सत्र न्यायालय: प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सीतामढ़ी
सत्र न्यायालय का निर्णय और दंडादेश: दोषसिद्धि का निर्णय दिनांक 11.03.2014 और दंडादेश दिनांक 15.03.2014
प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान: विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 3/5, जिसमें धारा 5(क) शामिल; पूर्व मुकदमेबाजी की पृष्ठभूमि के रूप में (इस वाद में दोषसिद्धि का विषय नहीं) भारतीय दंड संहिता की धारा 342, 307, 379/34 एवं Arms Act की धारा 27 का उल्लेख
उद्धरण: 2025(4) PLJR 223
अधिवक्ता:
अपीलकर्ता की ओर से: श्री महेंद्र ठाकुर, अधिवक्ता; श्री संजय कुमार, अधिवक्ता
राज्य (प्रतिवादी) की ओर से: श्री ए.एम.पी. मेहता, A.P.P.
वाद का स्वरूप: विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत दोषसिद्धि और दंड के विरुद्ध एकल पीठ द्वारा सुनी गई आपराधिक अपील
परिणाम: अपील स्वीकृत; दोषसिद्धि और दंडादेश रद्द; अपीलकर्ता बरी तथा जमानत बंधपत्र की देयता से मुक्त।
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