पटना उच्च न्यायालय ने लाइसेंस बहाल नहीं किया, बल्कि दुकानदार को निर्देश दिया कि वह जिला पदाधिकारी के समक्ष अपील दायर करे।
अदालत ने आदेश दिया कि अपील दाखिल करने में हुई देरी को अवश्य क्षम्य माना जाए।
अब जिला पदाधिकारी को तीन माह के भीतर अपील का निपटारा करना होगा।
मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता एक उचित मूल्य दुकान का डीलर था, जिसके पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली (P.D.S.) लाइसेंस संख्या 1/2007 था। वह जिला मधुबनी के झंझारपुर अनुमंडल पदाधिकारी के अधिकार क्षेत्र में कार्य कर रहा था।
23.03.2019 को झंझारपुर के अनुमंडल पदाधिकारी ने मेमो संख्या 117 जारी कर याचिकाकर्ता का P.D.S. लाइसेंस रद्द कर दिया। याचिका के अनुसार, यह रद्दीकरण आदेश याचिकाकर्ता द्वारा दायर कारण बताओ नोटिस के उत्तर पर समुचित विचार किए बिना पारित कर दिया गया।
अपने आप को पीड़ित महसूस करते हुए, याचिकाकर्ता ने सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 11849 वर्ष 2019 दाखिल कर पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उसने रद्दीकरण आदेश को चुनौती देते हुए अपना लाइसेंस बहाल करने की मांग की, ताकि उसे पुनः खाद्यान्न एवं अन्य वस्तुओं का सार्वजनिक वितरण हेतु आवंटन मिल सके।
मामला माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती जी. अनुपमा चक्रवर्ती के समक्ष आया, और 23.09.2025 को अंतिम रूप से निर्णयित हुआ।
अदालत ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
याचिकाकर्ता ने अपनी रिट याचिका में तीन मुख्य राहतें मांगी थीं। पहली, उसने पटना उच्च न्यायालय से प्रार्थना की कि वह मेमो संख्या 117 दिनांक 23.03.2019 को रद्द कर दे, जिसके द्वारा उसका P.D.S. लाइसेंस संख्या 1/2007 झंझारपुर के अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया था। उसका तर्क था कि यह रद्दीकरण उसके कारण बताओ नोटिस के उत्तर पर समुचित विचार किए बिना किया गया।
दूसरी, उसने यह निर्देश देने की मांग की कि प्रतिवादी उसे पूर्व में उसके पक्ष में प्रदान किए गए P.D.S. लाइसेंस संख्या 1/2007 के तहत कार्य जारी रखने दें, तथा जनता में वितरण के लिए पीडीएस वस्तुओं का आवंटन पुनः आरंभ करें।
तीसरी, उसने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में न्यायालय द्वारा उपयुक्त समझा जाने वाला कोई अन्य आदेश पारित करने का अनुरोध किया।
जब मामले की सुनवाई हुई, तो प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित राज्य के अधिवक्ता ने यह इंगित किया कि बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 में उन व्यक्तियों के लिए एक विशिष्ट अपील का प्रावधान है जिनका पीडीएस लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।
राज्य ने बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की धारा 32(iii) पर भरोसा किया। न्यायालय ने अपने निर्णय में इस प्रावधान को उद्धृत किया। इसमें कहा गया है कि लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस जारी करने या नवीकरण से इंकार करने, अथवा लाइसेंस रद्द करने के आदेश से पीड़ित कोई भी व्यक्ति, आदेश की प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों के भीतर जिला पदाधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकता है। यह भी कहा गया है कि जिला पदाधिकारी, यथासंभव, साठ दिनों के भीतर अपील का निपटारा कर देगा।
याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहतों को पढ़ने और उसकी शिकायत के स्वरूप पर विचार करने के बाद, न्यायालय ने देखा कि याचिकाकर्ता के पास 2016 के नियंत्रण आदेश की धारा 32(iii) के तहत स्पष्ट रूप से एक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है। यह वैकल्पिक उपाय उसके पीडीएस लाइसेंस के रद्दीकरण के विरुद्ध जिला पदाधिकारी के समक्ष अपील का था।
ऐसी अपील संबंधी व्यवस्था का अस्तित्व महत्वपूर्ण है, क्योंकि उच्च न्यायालय, रिट अधिकारिता का प्रयोग करते समय, सामान्यतः यह अपेक्षा करते हैं कि पक्षकार पहले संबंधित कानून या नीति के तहत उपलब्ध उपायों, जैसे अपील, का उपयोग करें, और उसके बाद ही उच्च न्यायालय आएं।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने इस विधिक स्थिति को स्वीकार किया और न्यायालय को सूचित किया कि याचिकाकर्ता संबंधित जिला पदाधिकारी के समक्ष अपील दायर करना चाहता है। हालांकि, उन्होंने एक कठिनाई व्यक्त की: अपील दायर करने की वैधानिक सीमा अवधि तीस दिन पहले ही समाप्त हो चुकी थी।
इस देरी के कारण, याचिकाकर्ता को आशंका थी कि उसकी अपील जिला पदाधिकारी द्वारा स्वीकार ही नहीं की जाएगी। अतः उसने उच्च न्यायालय से यह अनुरोध किया कि वह जिला पदाधिकारी को निर्देश दे कि वह अपील पर विचार करते समय सीमा अधिनियम की धारा 5 लागू करे, जो पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर देरी क्षम्य करने से संबंधित है।
न्यायालय ने यह ध्यान में रखा कि याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय के पास आया था और यह भी कि रद्दीकरण आदेशों को चुनौती देने के लिए अपील का एक विशिष्ट तंत्र मौजूद है। रद्दीकरण आदेश की मेरिट—जैसे कि कारण बताओ नोटिस के उत्तर पर ठीक से विचार हुआ या नहीं—को स्वयं जांचने के बजाय, न्यायालय ने याचिकाकर्ता को वैधानिक उपाय की ओर वापस मार्गदर्शित करना चुना।
दूसरे शब्दों में, न्यायालय ने यह निर्णय नहीं किया कि अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा लाइसेंस रद्द करना सही था या गलत। इसके बजाय, उसने इस पर ध्यान केंद्रित किया कि बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को नियंत्रित करने वाले कानून के तहत ऐसे आदेश को चुनौती देने के लिए उपयुक्त मंच और प्रक्रिया क्या है।
रिट याचिका का निपटारा करते हुए न्यायालय ने एक स्पष्ट निर्देश पारित किया। उसने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह उच्च न्यायालय के आदेश की प्राप्ति की तिथि से चार सप्ताह के भीतर संबंधित जिला पदाधिकारी के समक्ष अपील दायर करे।
यह स्वीकार करते हुए कि वैधानिक तीस दिन की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी, न्यायालय ने याचिकाकर्ता को महज देरी के आधार पर बाहर कर दिए जाने से बचाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ा। निर्णय में विशेष रूप से निर्देश दिया गया कि अपील दायर करने में हुई देरी “क्षमा की जाएगी” और ऐसा करना जिला पदाधिकारी के लिए अनिवार्य होगा।
इसका अर्थ यह है कि यदि अपील उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित चार सप्ताह की अवधि के भीतर दायर कर दी जाती है, तो जिला पदाधिकारी के पास इसे समय-सीमा से बाधित बताकर अस्वीकार करने का कोई विवेकाधिकार नहीं रहेगा। देरी क्षम्य करने की प्रक्रिया, वस्तुतः, न्यायालय के आदेश द्वारा अनिवार्य कर दी गई है।
इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने निर्देश दिया कि अपीलीय प्राधिकारी—अर्थात् जिला पदाधिकारी—को अपील दायर किए जाने की तिथि से तीन माह के भीतर उसका निपटारा करना होगा। इससे यह सुनिश्चित होता है कि याचिकाकर्ता की शिकायत का समाधान एक निश्चित और वाजिब समयावधि के भीतर हो जाए, न कि अनिश्चित काल तक लंबित रहे।
इस प्रकार, न्यायालय ने दो बातों को सुनिश्चित किया: पहली, कि मूल सीमा अवधि समाप्त हो जाने के बावजूद याचिकाकर्ता बिना किसी उपाय के न रह जाए; और दूसरी, कि विवाद का निपटारा बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के तहत नामित उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा ही किया जाए।
इन निर्देशों के साथ रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले में लंबित किसी भी अंतरिम आवेदन को अंतिम आदेश के आलोक में निस्तारित माना जाएगा।
कुल मिलाकर प्रभाव यह है कि उच्च न्यायालय ने स्वयं लाइसेंस बहाल नहीं किया। इसके बजाय, उसने याचिकाकर्ता के लिए यह द्वार पुनः खोल दिया कि वह जिला पदाधिकारी के समक्ष अपील के जरिए लाइसेंस रद्दीकरण को चुनौती दे सके, इस आश्वासन के साथ कि अपील दायर करने में हुई देरी उसके विरुद्ध नहीं जाएगी और उसकी अपील एक निश्चित अवधि के भीतर निर्णयित कर दी जाएगी।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार के उचित मूल्य दुकान डीलरों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े अन्य लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। यह स्पष्ट करता है कि जब किसी लाइसेंस को रद्द किया जाता है, तो पहला उपाय बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के तहत अपील करना है, न कि सीधे रिट याचिका दायर करना।
लाइसेंस धारकों के लिए यह एक स्पष्ट संदेश है: यदि पीडीएस लाइसेंस रद्द कर दिया जाए या नवीकरण न किया जाए, तो व्यक्ति को तुरंत जिला पदाधिकारी या जिला अधिकारी के समक्ष अपील के उपाय का उपयोग करना चाहिए। अपील के उपाय का उपयोग किए बिना सीधे पटना उच्च न्यायालय जाना सामान्यतः हतोत्साहित किया जाता है।
साथ ही, यह निर्णय यह भी दर्शाता है कि उच्च न्यायालय ऐसे लोगों की रक्षा करने के लिए तैयार है जो अपील की समय-सीमा चूक चुके हों लेकिन वास्तव में पीड़ित हों। यहां, सीमा अवधि समाप्त हो जाने के बावजूद, न्यायालय ने याचिकाकर्ता को अपील दायर करने की अनुमति दी और यह आदेश दिया कि देरी अवश्य क्षमा की जाएगी।
यह उन समान स्थिति वाले दुकानदारों की मदद करता है जो विधिक समय-सीमाओं से अनभिज्ञ हों या पहले गलत मंच पर पहुंच गए हों। यह उन्हें यह दूसरा अवसर देता है कि उनकी बात उचित प्राधिकारी के समक्ष मेरिट पर सुनी जा सके।
निर्णय यह सिद्धांत भी मजबूत करता है कि ऐसे मामलों में अपीलों का निपटारा अनावश्यक विलंब के बिना किया जाना चाहिए। जिला पदाधिकारी को तीन माह के भीतर अपील का निपटारा करने का निर्देश देकर, न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि आजीविका और पीडीएस के माध्यम से होने वाली सार्वजनिक सेवा लंबे समय तक अनिश्चितता में न रहे।
विधिक प्रश्न और उत्तर
- प्रश्न: क्या याचिकाकर्ता, बिना बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की धारा 32(iii) के तहत पहले अपील दायर किए, सीधे पटना उच्च न्यायालय में रिट याचिका के माध्यम से अपने पीडीएस लाइसेंस के रद्दीकरण को चुनौती दे सकता है?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता के पास धारा 32(iii) के तहत वैकल्पिक वैधानिक अपील का उपाय उपलब्ध है, और इसलिए उसे निर्देश दिया कि वह जिला पदाधिकारी के समक्ष ऐसी अपील दायर करे। - प्रश्न: जब तक याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय पहुंचता है, तब तक यदि अपील दायर करने की वैधानिक सीमा अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी हो, तो क्या किया जाना चाहिए?
उत्तर: न्यायालय ने याचिकाकर्ता को आदेश की प्राप्ति से चार सप्ताह के भीतर अपील दायर करने की अनुमति दी और निर्देश दिया कि अपील दायर करने में हुई देरी को जिला पदाधिकारी द्वारा क्षमा किया जाएगा, जो तत्पश्चात तीन माह के भीतर अपील का निर्णय करेगा।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- इस निर्णय में किसी भी पूर्ववर्ती न्यायिक निर्णय या केस कानून का उल्लेख या उस पर भरोसा नहीं किया गया है। न्यायालय की तार्किकता बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की धारा 32(iii) और अधिवक्ता द्वारा उठाए गए सीमा अधिनियम के संदर्भ पर आधारित है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 11849 वर्ष 2019
वादी बनाम प्रतिवादी शीर्षक: Ram Deo Singh v. The State of Bihar & Ors.
उल्लेख (Citation): 2025 (4) PLJR 531
पीठ (Coram): माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती जी. अनुपमा चक्रवर्ती
निर्णय की तिथि: 23.09.2025
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: श्री राम नारायण महतो
- प्रतिवादियों की ओर से: श्री अरविंद उज्ज्वल (SC-4)
प्रतिवादी: बिहार राज्य, प्रधान सचिव-सह-आयुक्त, खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से; जिला पदाधिकारी, मधुबनी; जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधुबनी; अनुमंडल पदाधिकारी, झंझारपुर, जिला मधुबनी; प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, झंझारपुर, जिला मधुबनी।
मामले का स्वरूप: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की उचित मूल्य दुकान के लाइसेंस रद्दीकरण को चुनौती देने वाली रिट याचिका, जिसमें अंततः उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को वैधानिक अपील उपाय का उपयोग करने का निर्देश दिया।
निर्णय का लिंक: file:///C:/Users/Adity/OneDrive/Documents/Vaktrita%20Final/case%201265.pdf
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सर नमस्कार मेरा pds दुकान को अक्टूबर 2025 को मेरा दुकान बगैर सुचना शौ-कौज भेजें षड्यंत्र रच कर MO के जांच प्रतिवेदन पर sdo साहब के द्वारा रद्द कर दिया गया था, जिसकी जानकारी जिला अधिकारी महोदय, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय जहानाबाद को आवेदन पत्र देते आ रहे हैं राशन कार्ड धारक अपना हस्ताक्षर युक्त आवेदन पत्र पुनः राशन दुकान चालू करने के सम्बन्ध में आवेदन पत्र भेज रहे थे, आज आठ महीने बित गये कोई कार्यवाही नहीं हुई, मुझे जिला अधिकारी महोदय के पास अपील करने को कहा गया है मैं कौन सा पेपर लगा कर अपील करे , पुर्ण जानकारी देने की कृपा करें
अपील मैं सारे कानूनी तर्क लिखना ज़रूरी है। अपील समय पर करना ज़रूरी है। सारे काग़ज़ात देखने के बाद ज़रूरी सलाह दी जा सकती है। आप इसमें कानूनी सलाह लेने के लिए +919229030047 पर whatsapp कर के किसि अधिवक्ता से बात करने का समय ले सकते है।