दहेज मृत्यु में दोषसिद्धि साक्ष्य के अभाव में निरस्त — पटना उच्च न्यायालय, 2025

इस आपराधिक अपील में पति ने दहेज मृत्यु तथा संबंधित अपराधों में अपनी दोषसिद्धि को चुनौती दी। पटना उच्च न्यायालय ने साक्ष्यों की बारीकी से समीक्षा की, जिसमें गवाहों के बयानों में विरोधाभास तथा एफआईआर में देरी भी शामिल थी। न्यायालय ने पाया कि अभियोजन यह सिद्ध करने में असफल रहा कि हत्या या दहेज मांग संदेहातीत रूप से सिद्ध हुई हो। पूर्व दोषसिद्धि तथा 10 वर्ष की सजा को निरस्त कर दिया गया तथा अपीलकर्ता को यह निर्देश देते हुए मुक्त कर दिया गया कि यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो उसे जाने दिया जाए।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला विवाहित महिला प्रेमलता देवी की मृत्यु से संबंधित है, जो सूचक बलकिशुन पंडित की बहन थीं। उनकी शादी अपीलकर्ता से 06.06.1987 को हुई थी। द्वितीय विवाह समारोह (द्विअगमन) 10.05.1989 को आयोजित हुआ।

अभियोजन की कहानी के अनुसार, इस दूसरे समारोह के बाद ससुराल पक्ष ने 20,000 रुपये दहेज के रूप में मांगने शुरू किए और कथित तौर पर इस मांग की पूर्ति न होने पर उसे प्रताड़ित किया। इसी कारण से उसे वापस मायके लाया गया।

बाद में, ससुराल वालों ने उसे पुनः ससुराल भेजने का अनुरोध किया। परिवार की अनिच्छा के बावजूद, यह आश्वासन मिलने पर कि उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, वे तैयार हो गए। अभियोजन का कहना था कि इस आश्वासन के बाद भी कथित प्रताड़ना जारी रही।

06.07.1990 को सूचक पक्ष को सूचना मिली कि उसकी मृत्यु हो गई है। जब वे गांव पहुंचे, तो उन्हें बताया गया कि उसका पहले ही दाह संस्कार कर दिया गया है और मृत्यु का कारण कीटनाशक (इंसेक्टिसाइड) का सेवन बताया गया। सूचक ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उससे खाली कागज पर हस्ताक्षर करा लिए और उसकी शिकायत को ठीक से दर्ज नहीं किया।

बाद में सूचक ने एक शिकायत दायर की। पुलिस अधीक्षक, मुंगेर के निर्देश पर 29.10.1991 को औपचारिक रूप से एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद जांच की गई और आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया। 02.07.1994 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मुंगेर द्वारा संज्ञान लिया गया। मामला सत्र न्यायालय को प्रत्यार्पित हुआ और सत्र वाद संख्या 362/1994 के रूप में विचारण हेतु चला।

विचारण न्यायालय ने 17.02.2004 के निर्णय तथा 19.02.2004 की सजा के आदेश द्वारा पति (एकमात्र अपीलकर्ता) को दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी/34 और 201 के अंतर्गत दोषी ठहराया और धारा 304बी आईपीसी के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी, जबकि धारा 201 आईपीसी या दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के लिए अलग से कोई सजा नहीं दी गई।

इस दोषसिद्धि और सजा से आहत होकर, अपीलकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील (एसजे) संख्या 117/2004 दायर की।

न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया

पटना उच्च न्यायालय ने माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव रॉय की अध्यक्षता में इस अपील की सुनवाई की। अपीलकर्ता की ओर से अमिकस क्यूरी द्वारा पैरवी की गई और राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा।

न्यायालय ने प्रारंभ में ही यह दर्ज किया कि अपीलकर्ता को दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी/34 और 201 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया था और कथित दहेज मृत्यु के लिए उसे दस वर्ष की सजा दी गई थी। मूल प्रश्न यह था कि क्या अभियोजन ने इन आरोपों को संदेह से परे साबित किया था।

अभियोजन ने कुल दस गवाहों की परीक्षा कराई। इनमें प्रमुख थे पी.डब्ल्यू.2, जयप्रकाश कुमार (सूचक का चचेरा भाई) और पी.डब्ल्यू.3, सूचक बलकिशुन पंडित, जिन्हें महत्त्वपूर्ण गवाह के रूप में प्रस्तुत किया गया। अन्य महत्त्वपूर्ण गवाह थे गांव के चौकीदार (पी.डब्ल्यू.7), हवलदार (पी.डब्ल्यू.8) और अन्वेषण अधिकारी (पी.डब्ल्यू.10)।

पी.डब्ल्यू.2 ने कहा कि वह एक अन्य भाई के साथ पूर्व में मृतका से मिलने गया था, परंतु पति और ससुराल वालों ने उन्हें उससे मिलने नहीं दिया। एक अन्य अवसर पर उसने कहा कि वह 01.06.1990 को मृतका से मिला था और उसने बताया था कि 20,000 रुपये की मांग की जा रही है और अगर यह मांग पूरी नहीं की गई तो उसकी हत्या कर दी जाएगी।

उसने आगे कहा कि 06.07.1990 को मृतका के गांव का एक घोड़ा गाड़ी चलाने वाला उन्हें यह सूचना देने आया कि उसकी हत्या कर दी गई है। यह सूचना मिलने पर वह पी.डब्ल्यू.3 और एक अन्य भाई (जिसकी गवाही नहीं हुई) के साथ गांव गया। उसका आरोप था कि धरहारा थाना के प्रभारी अधिकारी ने उन्हें यह लिखने के लिए मजबूर किया कि मृतका की मृत्यु दस्त और पेचिश से हुई है और उसने आरोपियों के साथ मिलकर साक्ष्य नष्ट करने की साजिश की।

हालांकि, जिरह में पी.डब्ल्यू.2 ने स्वीकार किया कि उसने पहले डिप्टी एस.पी. के समक्ष यह कहा था कि मृतका से मुलाकात 31.05.1990 को हुई थी, न कि 01.06.1990 को। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने डिप्टी एस.पी. को बताया था कि आरोपियों ने कथित तौर पर कीटनाशक (एल्ड्रिन) पिलाया था।

पी.डब्ल्यू.3, जो सूचक और मृतका का भाई है, ने बयान दिया कि 10.05.1989 को हुए दूसरे विवाह समारोह के बाद 20,000 रुपये की मांग शुरू हुई। दो महीने बाद जब वह बहन को लाने गया, तो यह मांग दोहराई गई और उसने उसे वापस नहीं भेजा। हालांकि 20.03.1990 को ससुराल पक्ष ने परिवार को यह आश्वासन देकर बहन को भेजने के लिए राजी किया कि कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा।

उसने जोड़ा कि उसने अपने भाई तथा चचेरे भाई (पी.डब्ल्यू.2) को ससुराल भेजा और उन्होंने बताया कि मृतका को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। फिर 06.07.1990 को उसे उसकी मृत्यु की सूचना मिली। वह अपने रिश्तेदारों के साथ गांव गया और वहां सब-इंस्पेक्टर गंगा दयाल चौधरी और एक कांस्टेबल को देखा, जिन्होंने कथित तौर पर उससे खाली कागज पर हस्ताक्षर करा लिए। बाद में उसे पता चला कि कथित तौर पर एल्ड्रिन पिलाया गया था और आरोपियों ने एस.आई. की मिलीभगत से दाह संस्कार करके साक्ष्य नष्ट कर दिए। उसका फर्दबयान केवल 08.11.1991 को एस.पी., मुंगेर के निर्देश के बाद दर्ज किया गया।

जिरह में पी.डब्ल्यू.3 ने स्वीकार किया कि अपीलकर्ता बेरोजगार था और नौकरी के लिए 20,000 रुपये चाहता था। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने मृत्यु का वास्तविक कारण पता नहीं किया और बचाव पक्ष के इस सुझाव का खंडन किया कि उसने स्वयं मृत शरीर को अपने घर सांडलपुर ले जाकर बाद में मुंगेर घाट पर दाह संस्कार कराया। उसने एक मृत्यु प्रमाणपत्र की पहचान की जिसमें मृत्यु का कारण दस्त और पेचिश दर्ज था।

पी.डब्ल्यू.7, चौकीदार, ने कहा कि रोने-चिल्लाने की आवाज सुनकर वह घटना स्थल पर पहुंचा, मृत शरीर देखा और धरहारा थाना के प्रभारी अधिकारी को सूचना दी, जो आए और ससुराल वालों को दाह संस्कार की अनुमति दी। जिरह में उसने स्वीकार किया कि उसने पुलिस से कहा था कि मृतका के दो भाई (जिनमें सूचक भी शामिल है) वहां मौजूद थे।

पी.डब्ल्यू.8, हवलदार, ने कहा कि पी.डब्ल्यू.7 से सूचना मिलने पर वह घर पहुंचा, शव देखा और धरहारा पुलिस को सूचना दी। एस.आई. गंगा दयाल चौधरी आए और दाह संस्कार की अनुमति दी। जिरह में उसने कहा कि मृतका का भाई और बहनोई भी वहां पहुंचे और दोनों ही मुंगेर घाट पर दाह संस्कार में शामिल थे। उसने यह भी कहा कि मृतका के कपड़े गीले थे।

पी.डब्ल्यू.9, डिप्टी एस.पी., ने अन्वेषण की निगरानी की। पी.डब्ल्यू.10, एस.आई. सतीश चंद्र सिन्हा, ने 08.11.1991 को एस.पी., मुंगेर के आदेश तथा डिप्टी एस.पी., जमालपुर के मौखिक निर्देश पर फर्दबयान दर्ज किया। जिरह में उसने स्वीकार किया कि उसे विशेष रूप से यह जांच करने का निर्देश दिया गया था कि क्या दाह संस्कार के बाद सूचक पक्ष ने आरोपियों को दो दिन तक बंधक रखकर 13,000 रुपये लेने के बाद ही छोड़ा था, लेकिन उसने इस पहलू की जांच नहीं की।

बचाव पक्ष की ओर से यह कहा गया कि मृतका की मृत्यु दस्त और पेचिश से स्वाभाविक रूप से हुई, कि उसके माता-पिता और रिश्तेदारों को सूचना दी गई, वे गांव आए, दाह संस्कार में शामिल हुए और बाद में सूचक पक्ष ने आरोपियों को बंधक बनाकर रखा और केवल 13,000 रुपये लेने के बाद ही छोड़ा। उनका यह भी कहना था कि मृत्यु के चौदह महीने बाद केवल अपीलकर्ता को परेशान करने और फंसाने के लिए यह मामला दर्ज किया गया।

दो बचाव गवाह, जो दोनों सरपंच थे, ने बचाव पक्ष के संस्करण का समर्थन किया। डी.डब्ल्यू.1, बड़ियारपुर के सरपंच, ने इस संबंध में गवाही दी कि एक आरोपी घटना वाले दिन किसी अन्य स्थान पर विवाह में मौजूद था। डी.डब्ल्यू.2, बंगालवा पंचायत के सरपंच, ने यह बयान दिया कि मृतका की मृत्यु 05.07.1990 को दस्त और पेचिश से हुई थी और मायके पक्ष के लोग आए और दाह संस्कार में शामिल हुए।

विचारण न्यायालय पहले ही अन्य सभी परिवारजनों (ससुराल पक्ष, विवाहित बहनें और उनके पति) को यह कहते हुए बरी कर चुका था कि वे अलग रहते थे और उनकी संलिप्तता सिद्ध नहीं हुई, परंतु केवल पति को दोषी ठहराया गया।

पटना उच्च न्यायालय ने प्रमुख प्रश्न तय किए: क्या लगभग चौदह माह की एफआईआर दर्ज करने में देरी का संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया गया; क्या मृतका की मृत्यु स्वाभाविक कारणों से हुई या उसकी हत्या की गई; क्या मृत्यु से ठीक पहले दहेज की मांग थी; क्या परिवारजन वहां पहुंचे और शव देखा; क्या अभियोजन के गवाह विश्वसनीय थे; और जब एक ही साक्ष्यों के आधार पर अन्य परिजनों को बरी कर दिया गया तो क्या केवल पति को दोषी ठहराया जा सकता है।

न्यायालय ने अभियोजन के मामले में कई गंभीर कमजोरियां पाईं:

पहले, न्यायालय ने माना कि अभियोजन एफआईआर दर्ज करने में देरी का संतोषजनक कारण बताने में असफल रहा। अभियोजन का कहना था कि देरी का कारण स्थानीय एस.आई. का भय था, जिसने कथित तौर पर खाली कागज पर हस्ताक्षर कराए। तथापि, इतने गंभीर आरोपों के बावजूद उस एस.आई. की गवाही नहीं कराई गई और न ही उसे तलब करने का कोई प्रयास किया गया। अन्वेषण अधिकारी ने भी आरोपियों की कथित अवैध हिरासत और 13,000 रुपये लेने के बचाव पक्ष के दावे की जांच नहीं की।

दूसरे, स्वतंत्र सरकारी गवाहों पी.डब्ल्यू.7 और पी.डब्ल्यू.8 (चौकीदार और हवलदार) की गवाही स्पष्ट रूप से कहती है कि मृतका के भाई वहां मौजूद थे और दाह संस्कार में शामिल हुए। यह सूचक के इस दावे के विपरीत था कि जब वे पहुंचे तब तक शव का दाह संस्कार हो चुका था। उनकी गवाही से यह सिद्ध हुआ कि परिवार ने वास्तव में शव देखा और उनका दाह संस्कार में सहभाग था।

तीसरे, पी.डब्ल्यू.8 का यह कथन कि मृतका के कपड़े गीले थे, बचाव पक्ष के इस संस्करण का समर्थन करता है कि उसकी मृत्यु दस्त और पेचिश से हुई। न्यायालय ने माना कि डी.डब्ल्यू.2 की गवाही तथा मृत्यु प्रमाणपत्र में दस्त और पेचिश को मृत्यु का कारण बताने के साथ मिलाकर देखने पर अभियोजन प्राकृतिक मृत्यु के बचाव को खारिज करने में असफल रहा।

चौथे, कथित दहेज मांग के संबंध में अभियोजन साक्ष्य में असंगतताएं पाई गईं। पी.डब्ल्यू.2 ने मृतका से मुलाकात और दहेज के बारे में कथित चेतावनी के लिए दो अलग-अलग तिथियां (31.05.1990 और 01.06.1990) बताईं। न्यायालय ने इन विरोधाभासों को महत्वपूर्ण माना। न्यायालय ने यह भी दर्ज किया कि पी.डब्ल्यू.3 ने स्वयं कहा कि अपीलकर्ता बेरोजगार था और नौकरी के लिए 20,000 रुपये चाहता था, और न्यायालय ने संदेह व्यक्त किया कि इस प्रकार के अनुरोध को परिस्थितियों में सुरक्षित रूप से “दहेज मांग” की श्रेणी में रखा जा सकता है या नहीं।

पांचवें, न्यायालय ने यह देखा कि संपूर्ण परिवार, जिनमें दूर के रिश्तेदार जैसे विवाहित बहनें और बहनोई भी शामिल थे, को अभियोजन ने एक साथ दहेज के लिए प्रताड़ना के आरोप में घेर लिया, परंतु विचारण न्यायालय ने यह कहते हुए सभी को बरी कर दिया कि उनके विरुद्ध मामला संदेह से परे सिद्ध नहीं हुआ, फिर भी केवल पति को दोषी ठहराया गया, जो एक ही साक्ष्यों और आरोपों के आधार पर न्यायोचित नहीं था।

इन सभी तथ्यों के समग्र विश्लेषण पर उच्च न्यायालय ने माना कि अभियोजन यह संदेह से परे सिद्ध करने में बुरी तरह विफल रहा कि मृतका की मृत्यु दस्त और पेचिश से नहीं हुई बल्कि उसकी हत्या हुई, या यह कि मृत्यु से ठीक पहले दहेज की विधि-सम्मत मांग सिद्ध थी, या यह कि एफआईआर दर्ज करने में देरी उचित थी। अभियोजन के मामले में विरोधाभासों और चूकों ने गंभीर संदेह उत्पन्न किया।

तदनुसार, न्यायालय ने सत्र वाद संख्या 362/1994 में दिनांक 17.02.2004 के दोषसिद्धि के निर्णय और 19.02.2004 के सजा आदेश को निरस्त कर दिया और आपराधिक अपील को स्वीकृत कर लिया। अपीलकर्ता, जो जमानत पर था, को यह निर्देश देते हुए उसकी जमानत बांड से मुक्त करने का आदेश दिया गया कि यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो।

यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है

यह निर्णय दहेज से संबंधित आपराधिक मामलों का सामना कर रहे परिवारों के लिए, तथा उनके लिए भी जिनको वैवाहिक घर में हुई स्वाभाविक मृत्यु के बाद झूठा फंसाया जा सकता है, महत्वपूर्ण है।

पटना उच्च न्यायालय ने यह रेखांकित किया कि दहेज मृत्यु और हत्या जैसे गंभीर अपराधों में अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे सिद्ध करना अनिवार्य है। केवल शंका, एफआईआर में देरी और विरोधाभासी बयान दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकते।

न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि जब चौकीदार और पुलिसकर्मियों जैसे स्वतंत्र लोक गवाह एकसमान संस्करण देते हैं, तो उनकी गवाही को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यहां उनकी गवाही से यह सामने आया कि मृतका का परिवार समय पर पहुंचा और दाह संस्कार में शामिल हुआ, जो बाद की विलंबित शिकायत की कहानी के विपरीत था।

बचाव पक्ष के वकीलों और आरोपित व्यक्तियों के लिए यह मामला यह दर्शाता है कि एफआईआर में देरी, गवाहों के बयानों में विरोधाभास तथा अन्वेषण एजेंसी द्वारा बचाव पक्ष के दावों की जांच न करना, इन सबकी ओर ध्यान आकर्षित करना कितना महत्वपूर्ण है। शिकायतकर्ताओं के लिए यह स्मरण है कि आरोप सुसंगत हों और समय पर, विश्वसनीय साक्ष्य से समर्थित हों।

यह निर्णय इस बात को पुष्ट करता है कि दहेज संबंधी कानून, यद्यपि कड़े और आवश्यक हैं, परंतु बिना स्पष्ट प्रमाण के केवल उनका सहारा लेकर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती। न्यायालय यह सावधानी से परखेगा कि क्या आर्थिक मांग वास्तव में “दहेज” है और क्या दहेज मृत्यु के सभी वैधानिक तत्व सिद्ध हैं, तभी दोषसिद्धि को बरकरार रखा जाएगा।

कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर

  • प्रश्न: क्या अभियोजन ने कथित दहेज मृत्यु के संबंध में एफआईआर दर्ज करने में लगभग चौदह माह की देरी का उचित स्पष्टीकरण दिया?
    उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि देरी का संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, विशेष रूप से इसलिए कि सूचक द्वारा एस.आई. पर लगाए गए आरोपों के संबंध में न तो उसकी गवाही कराई गई और न ही बचाव पक्ष के संस्करण की जांच की गई।
  • प्रश्न: क्या यह संदेह से परे सिद्ध हुआ कि मृतका की हत्या दहेज के लिए की गई और वह दस्त तथा पेचिश से नहीं मरी?
    उत्तर: नहीं। चिकित्सा-संबंधी दस्तावेजों, स्वतंत्र गवाहों और बचाव गवाहों के आधार पर न्यायालय ने पाया कि अभियोजन स्वाभाविक मृत्यु की संभावना को खारिज करने में विफल रहा और दहेज से जुड़ी स्पष्ट वजह स्थापित नहीं कर सका।
  • प्रश्न: जब एक ही साक्ष्यों के आधार पर अन्य सभी परिजनों को बरी कर दिया गया, तो क्या केवल पति को दहेज मृत्यु और संबंधित अपराधों के लिए दोषी ठहराया जा सकता था?
    उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि अभियोजन के मामले में विरोधाभासों और संदेहों को देखते हुए तथा समान रूप से स्थित रिश्तेदारों के बरी होने की स्थिति में केवल पति को दोषी ठहराना विधिसम्मत नहीं था।

न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले

  • इस निर्णय के पाठ में किसी पूर्ववर्ती निर्णय का उल्लेख या उस पर निर्भरता नहीं की गई है।

मामले का विवरण

मामला संख्या: Criminal Appeal (SJ) No. 117 of 2004

मामले का शीर्षक: Baleshwar Pandit v. State of Bihar

उद्धरण: 2025 (4) PLJR 385

न्यायालय: High Court of Judicature at Patna

पीठ/कोरम: Hon’ble Mr. Justice Rajiv Roy

निर्णय की तिथि: 20.09.2025

विचारण न्यायालय का विवरण: Sessions Case No. 362/1994 (Tr. No. 109/02, G.R. 1766/1991, Dharahara P.S. Case No. 121/1991)

सम्बंधित वैधानिक धाराएं: दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4; भारतीय दंड संहिता की धारा 304B/34 और 201

अधिवक्ता:

अपीलकर्ता की ओर से: Mr. Vishesh Kumar Singh, Amicus Curiae

प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से: Mr. Anand Mohan Mehta, APP

मामले का स्वरूप: दहेज मृत्यु के मामले में दोषसिद्धि और सजा के विरुद्ध एकल पीठ द्वारा सुनी गई आपराधिक अपील

परिणाम: दोषसिद्धि और सजा निरस्त; अपील स्वीकृत; यदि किसी अन्य मामले में अपीलकर्ता की आवश्यकता न हो तो उसे जमानत बांड से मुक्त किया जाए

पूर्ण निर्णय का लिंक: Patna High Court Judgment in Cr. Appeal (SJ) No. 117 of 2004

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