वाद की पृष्ठभूमि
यह वाद “बीबी फात्मा एवं अन्य वक्फ संपदा” नामक एक शिया वक्फ संपदा के प्रबंधन से संबंधित है, जिसका नंबर 15/पटना है और जो दीवान मोहल्ला, दुల్లి घाट, पटना सिटी में स्थित है।
याचिकाकर्ता को 1994 में इस वक्फ संपदा का मुतवल्ली नियुक्त किया गया था और उसे वक्फ कर्ता का उत्तराधिकारी एवं वारिस बताया गया था। उसका दावा था कि 26 वर्षों तक उसने संपत्ति का सही तरीके से प्रबंधन किया और उसके विरुद्ध कभी कोई शिकायत नहीं की गई।
2019 में उसने ऐसे कार्य किए जैसे मस्जिद के प्रवेश द्वार पर लगे पुराने गेट को नए गेट से बदलना, इमामबाड़ा की अगली दीवार की मामूली मरम्मत करना, तथा मस्जिद और इमामबाड़ा की सफेदी कराना। उसके अनुसार ये मात्र सामान्य रखरखाव के कार्य थे, जिनके लिए बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी।
याचिकाकर्ता ने आगे यह आरोप लगाया कि समय के साथ‑साथ वक्फ संपत्ति की कीमत बढ़ गई थी और “कई लोगों की इस पर बुरी नजर थी”। उसने बोर्ड पर आरोप लगाया कि उसने बिहार सरकार द्वारा कथित रूप से अनुमति न देने के बावजूद पटना में अनेक मूल्यवान वक्फ संपत्तियों को अवैध रूप से बेच दिया या निजी बिल्डरों को स्थायी पट्टे पर दे दिया। उसका कहना था कि बोर्ड इस संपदा के साथ भी कुछ ऐसा ही करना चाहता था और उसके विरोध के कारण ऐसा नहीं कर पा रहा था।
इसी पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता और बोर्ड के बीच कथित अवैध निर्माण और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर विवाद शुरू हुए। बोर्ड ने पहले नोटिस जारी किए, फिर जांच का आदेश दिया और अंततः उसे मुतवल्ली पद से हटाने तथा बोर्ड के एक सहायक को संपदा का प्रबंधक नियुक्त करने का निर्णय लिया। याचिकाकर्ता ने इन सभी कदमों को चुनौती देते हुए पटना उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
रिट याचिका में बोर्ड की दिनांक 06.08.2020 की अधिसूचना को रद्द करने का आग्रह किया गया था, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को मुतवल्ली पद से हटा दिया गया था और बोर्ड के एक सहायक को प्रबंधक नियुक्त किया गया था। उसने दिनांक 17.06.2020 की बोर्ड की संकल्प संख्या 10 को भी रद्द करने की मांग की, जिसमें उसे वक्फ संपदा की मुतवल्लीशिप से हटाने का निर्णय निहित था।
याचिकाकर्ता का तर्क था कि बोर्ड ने वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 64(क) और (ग) का गलत तरीके से सहारा लिया। ये धाराएं उस मुतवल्ली को हटाने की अनुमति देती हैं जिसे धारा 61 के तहत एक से अधिक बार दोषसिद्ध किया गया हो, या जिसने बिना उचित कारण के नियमित लेखा‑पुस्तक न रखी हो या लगातार दो वर्ष तक वार्षिक विवरण नहीं दिया हो।
याचिकाकर्ता के अनुसार उसके खिलाफ उसे जो एकमात्र आरोप कभी सूचित किया गया, वह 29.04.2020 की कारण बताओ सूचना (शो कॉज नोटिस) के माध्यम से था। उस नोटिस को, जो निर्णय में उद्धृत है, में उस पर यह आरोप लगाया गया था कि उसने बोर्ड के पूर्व निर्देशों के अनुरूप प्रस्तावित विकास योजना प्रस्तुत किए बिना वक्फ भूमि पर “अवैध निर्माण” किया है।
उसने 04.05.2020 को उत्तर दिया कि वह केवल मामूली मरम्मत और सफेदी के कार्य कर रहा था और इसलिए उसे किसी भी अधिनियम, नियम या विनियम के तहत बोर्ड से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी। उसका दावा था कि उसे इसके बाद कोई और संचार प्राप्त नहीं हुआ और जो भी बाद की जांच हुई, वह उसकी गैर‑मौजूदगी में उसके पीठ पीछे कर ली गई।
16.06.2020 को बिहार सरकार ने बोर्ड के चुनाव संबंधी राजपत्र अधिसूचना जारी की। उसके ठीक अगले दिन, 17.06.2020 को, बोर्ड की बैठक हुई और संकल्प संख्या 10 पारित कर उसे धारा 64(क) और (ग) के तहत मुतवल्ली पद से हटाने का निर्णय लिया। लगभग दो माह बाद औपचारिक अधिसूचना दिनांक 06.08.2020 जारी की गई।
याचिकाकर्ता की मुख्य दलील यह थी कि उसे कभी भी धारा 61 के तहत किसी अपराध में दोषसिद्ध नहीं किया गया, न ही उसे किसी नोटिस के माध्यम से सही लेखा‑जोखा न रखने या जमा न करने के आरोप में घेरा गया। इसलिए उसका कहना था कि विवादित आदेश “विकृत” (perverse) है, धारा 64 में निर्धारित आधारों से परे है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।
उसने यह भी contend किया कि बोर्ड द्वारा की गई कोई भी जांच उसे वास्तविक अवसर दिए बिना की गई और इस कारण वह जांच दोषपूर्ण (vitiated) है। इसी आधार पर उसने यह कहा कि वक्फ अधिनियम की धारा 83 के तहत वक्फ अधिकरण में जाने का वैकल्पिक उपाय प्रभावी नहीं है, क्योंकि मामला प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन से जुड़ा है। उसने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Whirlpool Corporation v. Registrar of Trade Marks, (1998) 8 SCC 1 पर भरोसा किया, जिसमें कुछ परिस्थितियों में वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने के बावजूद रिट याचिकाएं विचारणीय (maintainable) मानी गई थीं।
दूसरी ओर, बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड ने प्रारंभिक आपत्ति उठाई कि याचिकाकर्ता के पास वक्फ अधिनियम की धारा 83 के तहत बिहार वक्फ अधिकरण में जाने का पर्याप्त वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है। इस सिद्धांत के समर्थन में उसके वकील ने सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय Board of Wakf, West Bengal v. Anis Fatma Begum & Anr, (2010) 14 SCC 588 उद्धृत किया।
गुण‑दोष के स्तर पर, बोर्ड ने याचिकाकर्ता के मुतवल्ली के रूप में प्रदर्शन की बिल्कुल अलग तस्वीर पेश की। यह कहा गया कि उसने शुरू से ही अपने कर्तव्यों का समुचित पालन नहीं किया। बोर्ड के अनुसार, उसे वर्ष 1998–99 से 2009–2010 तथा उसके बाद के वर्षों के वार्षिक लेखे‑जोखे और बजट की मांग करते हुए अनेक नोटिस भेजे गए, किंतु उसने उन्हें प्रस्तुत नहीं किया।
बोर्ड ने बताया कि 15.02.2020 को उसके सहायक‑cum‑निरीक्षक ने वक्फ संपदा का निरीक्षण किया और गंभीर अनियमितताएं नोट कीं: अवैध किरायेदारी, अवैध कब्जा, किराए की आय का गबन तथा वार्षिक आय का छिपाव। 24.02.2020 की दिनांक वाला एक जांच प्रतिवेदन तैयार किया गया।
इसके बाद, 28.02.2020 के पत्र द्वारा, बोर्ड ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह वक्फ संपत्ति की वास्तविक आय का सही विवरण प्रस्तुत करे, अन्यथा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तत्पश्चात, 29.04.2020 को अवैध निर्माण संबंधी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
इसके बाद बोर्ड ने 10.06.2020 को वक्फ अधिनियम की धाराओं 64 और 71 के तहत वक्फ संपत्ति के निरीक्षण के लिए कार्यालय आदेश पारित किया। सहायक‑cum‑निरीक्षक ने 15.06.2020 को पुनः संपत्ति और खातों का निरीक्षण किया और 16.06.2020 को एक और जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें विधिक कार्रवाई की अनुशंसा की गई।
उच्च न्यायालय ने यह जांचने के लिए सामग्री का बारीकी से परीक्षण किया कि क्या वास्तव में नोटिस और जांच की गई थी और उनसे क्या निष्कर्ष निकलते हैं।
पहले, न्यायालय ने पाया कि 29.04.2020 की निर्माण संबंधी कारण बताओ नोटिस के अतिरिक्त वास्तव में 28.02.2020 की एक अलग कारण बताओ सूचना भी थी, जिसे बोर्ड ने अभिलेख पर प्रस्तुत किया था। इस 28.02.2020 की नोटिस में याचिकाकर्ता के समक्ष एक गंभीर विसंगति रखी गई थी: उसने वार्षिक आय केवल 6,000/- रुपये दिखाई थी, जबकि सहायक‑cum‑निरीक्षक की पूर्व जांच रिपोर्ट में किरायेदारी विवरण के आधार पर वार्षिक आय 72,000/- रुपये आंकी गई थी। नोटिस में उसे याद दिलाया गया था कि धाराओं 50 और 64 के तहत मुतवल्ली के लिए सही लेखा‑जोखा प्रस्तुत करना अनिवार्य है और ऐसा न करने पर उसे हटाया जा सकता है।
दूसरे, न्यायालय ने नोट किया कि एक जांच स्थापित की गई थी और 12.06.2020 की दिनांक वाला धारा 71 और 64 के तहत नोटिस याचिकाकर्ता को जारी किया गया था। उस नोटिस में उसे सूचित किया गया था कि सहायक‑cum‑निरीक्षक मिर्जा साकिब हुसैन को जांच करने के लिए अधिकृत किया गया है और याचिकाकर्ता को निर्देश दिया गया कि वह निर्दिष्ट समय और स्थान पर अभिलेखों, कागजातों, गवाहों तथा अन्य सामग्री के साथ उपस्थित हो। प्रेषण का डाक रसीद अभिलेख पर उपलब्ध थी।
न्यायालय ने पाया कि 15.06.2020 को जांच हुई, जिसमें याचिकाकर्ता उपस्थित था, और जांच में कई अनियमितताएं सामने आईं, जिनमें झूठे लेखा‑विवरण देना भी शामिल था। यह सभी बातें 16.06.2020 की विस्तृत जांच रिपोर्ट से समर्थित थीं, जिसके कुछ हिस्से निर्णय में उद्धृत हैं।
उस रिपोर्ट के अनुसार, मुतवल्ली ने बोर्ड द्वारा विकास योजनाएं प्रस्तुत करने संबंधी निर्देशों के बावजूद निर्माण कार्य जारी रखा। निरीक्षक ने दर्ज किया कि तीन किरायेदार हैं जो क्रमशः 1,000/-, 1,500/- और 3,500/- रुपये मासिक किराया दे रहे हैं, जिससे वार्षिक आय लगभग 72,000/- रुपये होती है, जबकि मुतवल्ली द्वारा दिए गए लेखा‑विवरण में केवल 6,000/- रुपये वार्षिक आय दर्शाई गई थी। रिपोर्ट में यह भी अंकित था कि निरीक्षण के दौरान जब निरीक्षक ने किरायेदारों से बात करने की कोशिश की तो मुतवल्ली ने उन्हें बार‑बार रोका और कथित रूप से उन्हें कुछ भी न बताने की धमकी दी, जिससे जांच में बाधा का संकेत मिलता है।
निरीक्षक ने निष्कर्ष निकाला कि मुतवल्ली आय छिपा रहा था और वक्फ अधिनियम, 1995 की धाराओं 46, 50, 61 और 64 का उल्लंघन कर रहा था, तथा धारा 64 के तहत कार्रवाई की अनुशंसा की। इसी आधार पर बोर्ड ने 17.06.2020 को याचिकाकर्ता को हटाने का संकल्प पारित किया।
याचिकाकर्ता ने अपने प्रत्युत्तर (rejoinder) में 28.02.2020 की कारण बताओ सूचना और 12.06.2020 की जांच नोटिस प्राप्त होने से इनकार किया। परंतु न्यायालय ने माना कि ऐसे इनकार तथ्यों के विवादित प्रश्न (disputed questions of fact) उत्पन्न करते हैं, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार‑क्षेत्र में नहीं परखा जा सकता।
इसके बाद न्यायालय ने धारा 64 को संपूर्ण रूप से, तथा धाराओं 46 और 50 को भी संदर्भित किया, जिनमें मुतवल्लियों के नियमित लेखा‑पुस्तक रखने, पूर्ण और सत्य वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने, बोर्ड के निर्देशों का पालन करने तथा मांगी गई सूचनाएं देने के कर्तव्य निर्धारित हैं।
वैधानिक प्रावधानों की तुलना दो कारण बताओ सूचनाओं और जांच प्रतिवेदन से उभरते तथ्यों से करने पर न्यायालय ने माना कि इस मामले में मुतवल्ली को हटाने के लिए धारा 64 के तहत आधार मौजूद थे। आय छिपाना, सही लेखा‑जोखा प्रस्तुत न करना और बोर्ड के निर्देशों की अवहेलना, ये सभी धारा 64 के तहत प्रत्यक्ष रूप से प्रासंगिक थे।
न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि विवादित आदेश दिनांक 06.08.2020 में विशेष रूप से धारा 64(क) और (ग) का उल्लेख है, जो धारा 61 के तहत दोषसिद्धि और लगातार दो वर्ष तक लेखा‑जोखा न रखने से संबंधित हैं। तथापि न्यायालय ने यह माना कि यदि आदेश में गलत प्रावधान का उल्लेख भी कर दिया गया हो, तो मात्र इसी आधार पर निर्णय को अवैध नहीं ठहराया जा सकता, विशेषकर तब जब तथ्यात्मक आधार स्पष्ट रूप से धारा 64 के व्यापक दायरे में आते हों और उचित प्रक्रिया का पालन किया गया हो।
महत्वपूर्ण रूप से, न्यायालय ने यह भी नोट किया कि याचिकाकर्ता ने अपनी रिट याचिका में 29.04.2020 की कारण बताओ सूचना में लगाए गए आरोपों या 16.06.2020 की जांच रिपोर्ट की सामग्री को गुण‑दोष के स्तर पर विशेष रूप से चुनौती या खंडन नहीं किया था। इससे उसकी याचिका और कमजोर हुई।
अंतत:, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्राकृतिक न्याय का कोई उल्लंघन नहीं हुआ, बोर्ड ने नोटिस दिए और जांच कराई, और उपलब्ध सामग्री धारा 64 के तहत हटाने को उचित ठहराती है। अतः न्यायालय ने रिट याचिका को निष्प्रभावी (meritless) पाया और उसे खारिज कर दिया, जिससे बोर्ड का संकल्प और अधिसूचना बरकरार रहे।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार और उसके बाहर के मुतवल्लियों, वक्फ लाभार्थियों और वक्फ बोर्डों के लिए महत्वपूर्ण है।
पहला, यह दर्शाता है कि जब वित्तीय अनियमितताओं, आय छिपाने या वैधानिक कर्तव्यों की अवज्ञा के प्रमाण हों और नोटिस तथा जांच की बुनियादी आवश्यकताओं का पालन किया गया हो, तो पटना उच्च न्यायालय वक्फ बोर्ड द्वारा मुतवल्ली को हटाने के निर्णय में सहजता से हस्तक्षेप नहीं करेगा।
दूसरा, यह रेखांकित करता है कि केवल किसी निर्माण को “मामूली मरम्मत” बताने से मुतवल्ली सुरक्षित नहीं हो जाएगा, यदि बोर्ड ने आदेश दिया है कि किसी भी विकास कार्य के लिए औपचारिक योजना और अनुमोदन प्रक्रिया का पालन करना होगा। ऐसे निर्देशों की अनदेखी को कानूनी उल्लंघन माना जा सकता है।
तीसरा, यह निर्णय यह भी स्पष्ट करता है कि मुतवल्लियों को ईमानदार और पूर्ण लेखा‑जोखा रखना होगा और समय‑समय पर उन्हें बोर्ड को उपलब्ध कराना होगा। वास्तविक आय और घोषित आय के बीच बड़े अंतर, जैसा कि यहां पाया गया, हटाने का आधार बन सकते हैं।
अंत में, जो लोग सीधे रिट अधिकार‑क्षेत्र में वक्फ बोर्ड के निर्णयों को चुनौती देने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए यह मामला सावधान करता है कि नोटिस की तामील हुई या नहीं, या जांच के दौरान क्या हुआ — ऐसे मुद्दों को प्रायः तथ्यात्मक प्रश्न माना जाता है। ऐसे प्रश्न वक्फ अधिकरण के समक्ष उठाना अधिक उपयुक्त हो सकता है, न कि रिट याचिका में।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या वक्फ अधिनियम की धारा 64 के तहत उचित आधारों के अभाव या प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के कारण बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड द्वारा याचिकाकर्ता को वक्फ संपदा की मुतवल्लीशिप से हटाने संबंधी निर्णय और अधिसूचना अवैध थे?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि कारण बताओ सूचनाएं जारी की गईं और जांच की गई, जिसमें गंभीर लेखा और प्रबंधन संबंधी अनियमितताएं स्थापित हुईं जो धारा 64 के दायरे में आती हैं, और केवल विशिष्ट उपधाराओं का गलत उल्लेख कर देने से अन्यथा वैध हटाने के आदेश पर आंच नहीं आती। रिट याचिका खारिज कर दी गई।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Whirlpool Corporation v. Registrar of Trade Marks, Mumbai & Others, (1998) 8 SCC 1.
- Board of Wakf, West Bengal v. Anis Fatma Begum & Anr, (2010) 14 SCC 588.
वाद का विवरण
वाद संख्या: सिविल रिट अधिकार‑क्षेत्र वाद संख्या 283/2021
वाद का शीर्षक: सैयद मुखर्रम अली बनाम द बिहार स्टेट शिया वक्फ बोर्ड, बिहार, पटना एवं अन्य
उद्धरण: 2022 (1) PLJR 588
पीठ (Coram): माननीय श्री न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह
निर्णय की तिथि: 24.12.2021
अधिवक्ता: याचिकाकर्ता की ओर से श्री राशिद इज़हार, अधिवक्ता; प्रतिवादी‑बोर्ड की ओर से श्री मोहम्मद अंजुम अख्तर, अधिवक्ता।
वाद का स्वरूप: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर रिट याचिका, जिसमें वक्फ मुतवल्ली को हटाने और प्रबंधक नियुक्त करने संबंधी बोर्ड के संकल्प और अधिसूचना को चुनौती दी गई।
निर्णय का लिंक: CWJC संख्या 283/2021 में पटना उच्च न्यायालय का निर्णय
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