संस्कृत महाविद्यालय को संबद्धता देने के विरुद्ध राज्य की अपील खारिज — पटना उच्च न्यायालय, 2022

एक संस्कृत महाविद्यालय की अस्थायी संबद्धता को राज्य ने मुख्य रूप से भूमि अभिलेख और कर्मियों की कमी के आधार पर अस्वीकार कर दिया था। पटना उच्च न्यायालय ने अस्थायी संबद्धता देने का निर्देश देने वाले पूर्ववर्ती आदेश को बरकरार रखा। न्यायालय ने माना कि राज्य ने कानून की अनदेखी की और इस महाविद्यालय के साथ अन्य संस्थानों से भिन्न व्यवहार किया। अब विश्वविद्यालय को नियुक्ति की कार्यवाही आगे बढ़ानी होगी और तीन माह के भीतर स्थायी संबद्धता पर निर्णय लेना होगा।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला बोध गया स्थित महंत शतानंद गिरी हरिहर संस्कृत कॉलेज की संबद्धता को लेकर चल रहे लंबे विवाद से उत्पन्न हुआ है।

महाविद्यालय लगभग नब्बे वर्ष पुराना है। इसका उल्लेख संस्कृत एसोसिएशन, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित 31 मार्च 1952 तक अस्तित्व में रहे संस्कृत संस्थानों की सूची में मिलता है। इसका नाम बिहार राजपत्र दिनांक 09.10.1963 में भी प्रकाशित है।

इस पृष्ठभूमि के बावजूद, महाविद्यालय को नियमित संबद्धता नहीं दी गई। निर्णय के अनुसार, अतीत में इसे केवल अस्थायी संबद्धता ही मिल सकी और वह भी केवल तब, जब पटना उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया।

11.07.2019 को शिक्षा विभाग के उप निदेशक ने महाविद्यालय के संबद्धता के दावे को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने दो कारण दिए: पहला, कि जिस भूमि पर महाविद्यालय स्थित है वह भूमि महाविद्यालय के नाम पर न होकर “हरिहर संस्कृत पाठशाला, बोध-गया” के नाम पर दर्ज है; और दूसरा, कि स्वीकृत पद संख्या दस अध्यापक के मुकाबले केवल छह ही कार्यरत थे।

महाविद्यालय ने इस सरकारी निर्णय को एक रिट याचिका (C.W.J.C. No. 17283 of 2019) में चुनौती दी। पटना उच्च न्यायालय के माननीय एकल न्यायाधीश ने 23.08.2019 को रिट याचिका स्वीकार कर ली। न्यायाधीश ने राज्य को निर्देश दिया कि वह अस्थायी संबद्धता प्रदान करे, ताकि स्वीकृत रिक्त अध्यापक पदों पर नियुक्ति की जा सके और संस्थान सुचारू रूप से चलता रहे।

बिहार राज्य ने अपने शिक्षा विभाग तथा निदेशक, उच्च शिक्षा के माध्यम से उस आदेश के विरुद्ध वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 26 वर्ष 2021 दायर की।

अपील की सुनवाई के दौरान, एक हस्तक्षेपकर्ता, जो स्वयं को बोधगया मठ के वर्तमान महंत बताते थे, जिसके तत्वावधान में महाविद्यालय की स्थापना हुई थी, को हस्तक्षेप की अनुमति दी गई। उन्होंने महाविद्यालय के पक्ष का समर्थन किया। चूंकि उनका रुख महाविद्यालय के रुख से टकराव में नहीं था, इसलिए विभाजन पीठ ने अन्य पक्षकारों से जवाब तलब किए बिना ही उनके हस्तक्षेप को स्वीकार कर लिया।

न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया

पटना उच्च न्यायालय की विभाजन पीठ, जिसमें माननीय श्री न्यायमूर्ति अशुतोष कुमार एवं माननीय श्री न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण शामिल थे, ने 17.05.2022 को राज्य की अपील और पक्षकारों की दलीलें सुनीं।

अपील का केन्द्रीय प्रश्न यह था कि क्या एकल न्यायाधीश द्वारा कथित बुनियादी ढांचे की कमियों, विशेष रूप से भूमि के स्वामित्व और अध्यापकों की संख्या में कमी के बावजूद महाविद्यालय के पक्ष में अस्थायी संबद्धता देने का निर्देश देना उचित था या नहीं।

न्यायालय ने पहले यह नोट किया कि एकल न्यायाधीश पहले ही किन निष्कर्षों पर पहुंचे थे। महाविद्यालय लगभग नब्बे वर्ष से अस्तित्व में था और नौ दशकों से चल रहा था। इसे 1963 के बिहार राजपत्र में दर्ज किया गया था। फिर भी इसकी संबद्धता से इनकार किया गया था और ऐतिहासिक रूप से इसे केवल न्यायालय के हस्तक्षेप से ही अस्थायी संबद्धता मिल पाती थी।

एकल न्यायाधीश ने यह भी अवलोकन किया था कि संस्थान संबद्ध न होने के कारण विश्वविद्यालय रिक्त पदों पर अध्यापकों की नियुक्ति हेतु चयन समिति का गठन नहीं कर रहा था। इससे एक “दुविधा” उत्पन्न हुई: संबद्धता न होने पर नियुक्ति नहीं; और पर्याप्त अध्यापक न होने पर संबद्धता नहीं। न्यायाधीश ने यह भी ध्यान दिया कि वर्तमान समय में लगभग कोई भी शैक्षणिक संस्थान पूर्ण स्वीकृत पद संख्या के अनुरूप अध्यापकों के साथ नहीं चलता। कमी केवल महाविद्यालय की गलती से नहीं थी और इसे संबद्धता से वंचित करने का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए था।

अपील में राज्य ने तर्क दिया कि एकल न्यायाधीश द्वारा अस्थायी संबद्धता देने का आदेश करना गलत था। अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता ने दलील दी कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 में उस प्रकार अस्थायी संबद्धता देने का कोई प्रावधान नहीं है जैसा निर्देश दिया गया। उनका कहना था कि जब तक संस्थान सभी आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास न कर ले और सभी मानकों, जिनमें विधिपूर्ण भूमि स्वामित्व और पूर्ण स्टाफिंग शामिल है, का अनुपालन न कर ले, तब तक संबद्धता का आदेश नहीं दिया जा सकता।

राज्य ने दिनांक 18.10.1976 की सरकारी संकल्प संख्या 2291 का भी उल्लेख किया, जिसमें उस तिथि से पूर्व स्थापित संस्कृत महाविद्यालयों के लिए मानदंड तय किए गए थे। राज्य के अनुसार, जब इन मानदंडों की पुनः समीक्षा की गई तो पाया गया कि इस महाविद्यालय की भूमि हरिहर संस्कृत पाठशाला, बोध-गया के नाम पर है और रसीदें भी उसी नाम से जारी होती हैं। इस आधार पर राज्य ने दावा किया कि महाविद्यालय भूमि से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता।

राज्य ने इस महाविद्यालय की तुलना एक अन्य संस्कृत संस्थान, गोस्वामी लक्ष्मीनाथ मधुसूदन संस्कृत कॉलेज से अलग बताने की कोशिश की। उस अन्य महाविद्यालय को पटना उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अस्थायी संबद्धता दी गई थी। राज्य के अधिवक्ता का तर्क था कि उस मामले में केवल कमी अध्यापकों की संख्या में थी, जिसे संबद्धता के बाद दूर किया जा सकता था। इसके विपरीत, वर्तमान महाविद्यालय में राज्य का दावा था कि भूमि स्वामित्व ही दोषपूर्ण है, इसलिए इसके साथ अलग तरह का व्यवहार होना चाहिए।

दूसरी ओर, प्रतिवादी-महाविद्यालय के अधिवक्ता ने जोर देकर कहा कि राज्य वैधानिक ढांचे की अनदेखी कर रहा है। उन्होंने बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 79 पर भरोसा किया। इस प्रावधान के तहत, वे सभी संस्कृत महाविद्यालय और संस्थान जो कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1962 के प्रारंभ से पहले संचालित हो रहे थे और जिन्हें बिहार संस्कृत संघ द्वारा मान्यता प्राप्त थी, उस अधिनियम के प्रारंभ के साथ ही विश्वविद्यालय में सम्मिलित माने जाएंगे।

महाविद्यालय के अधिवक्ता ने यह इंगित किया कि कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की सिंडिकेट और सीनेट ने क्रमशः 17.12.2021 और 18.12.2021 को यह निर्णय लिया कि महाविद्यालय संबद्धता का पात्र है। उन्होंने अभिलेख पर दर्ज किया कि महाविद्यालय की स्थापना 1930 में हुई थी और 1934 में यह बिहार एंड उड़ीसा संस्कृत एसोसिएशन से शास्त्री और आचार्य स्तर की शिक्षा देने के लिए संबद्ध हुआ था।

इन निर्णयों पर कार्यवाही करते हुए विश्वविद्यालय ने 13.04.2022 को शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को महाविद्यालय की संबद्धता पर निर्णय के लिए एक अनुशंसा भेजी।

महाविद्यालय के अधिवक्ता ने न्यायालय को यह भी सूचित किया कि संस्थान का नाम 31 मार्च 1952 तक अस्तित्व में रहे संस्कृत संस्थानों की उस सूची में दर्ज है, जिसे संस्कृत एसोसिएशन, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित किया गया था, और 1963 की राजपत्र अधिसूचना में भी इसका उल्लेख है। इन तथ्यों के साथ धारा 79 पर भरोसा करते हुए उन्होंने तर्क दिया कि राज्य ने अपना वैधानिक दायित्व पूरा नहीं किया और न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्देशों का पालन नहीं किया। उन्होंने राज्य द्वारा दिए गए अस्वीकार के कारणों को “भ्रम पैदा करने वाला भेद” करार दिया।

विभाजन पीठ महाविद्यालय की इस दलील से सहमत हुई। उसने भूमि के शीर्षक के मुद्दे पर बार-बार की जा रही निर्भरता को अनुचित पाया। राज्य द्वारा दायर अंतिम प्रत्युत्तर शपथपत्र में केवल यही दोहराया गया था कि चूंकि भूमि संस्थान के नाम पर दर्ज नहीं है, इसलिए महाविद्यालय बुनियादी ढांचे के मानकों को पूरा नहीं करता और उसे संबद्धता नहीं दी जा सकती।

न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि यह केवल पहले दिए गए आधार की पुनरावृत्ति है “जिसका कोई आधार नहीं है।” उसने अवलोकन किया कि राज्य “संस्थानों के बीच चुनिंदा व्यवहार” करता प्रतीत हो रहा है। दूसरे शब्दों में, राज्य समान स्थिति वाले विभिन्न संस्कृत महाविद्यालयों के साथ बिना उचित कारण अलग-अलग व्यवहार कर रहा था, विशेषकर तब जब एक अन्य महाविद्यालय को कमियों के बावजूद अस्थायी संबद्धता दी गई थी।

पीठ ने पूर्ववर्ती विभाजन पीठ के समक्ष महाविद्यालय के अधिवक्ता श्री सत्यं शिवं सुंदरम द्वारा दी गई एक प्रतिज्ञा पर भी विचार किया। उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि भूमि के संबंध में किसी तृतीय पक्ष के अधिकार सृजित नहीं किए जाएंगे और यह कि भूमि अभिलेखों में महाविद्यालय का नाम दर्ज (म्यूटेशन) कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

न्यायालय का मत था कि राज्य को इस प्रतिज्ञा को स्वीकार कर लेना चाहिए था और अत्यधिक तकनीकी रुख नहीं अपनाना चाहिए था। न्यायालय ने माना कि एकल न्यायाधीश के निर्देशों का पालन करने से इनकार करने में “छिद्रान्वेषी” होने का कोई कारण नहीं था।

उपलब्ध अभिलेखों, वैधानिक प्रावधान (बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 79), विश्वविद्यालय के अपने निर्णयों तथा महाविद्यालय के दीर्घकालीन अस्तित्व की समीक्षा करने के बाद विभाजन पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि एकल न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

न्यायालय ने इसलिए राज्य की अपील खारिज कर दी। उसने यह निर्देश बरकरार रखा कि महाविद्यालय को अस्थायी संबद्धता दी जाए, विश्वविद्यालय रिक्त अध्यापक पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा करने के लिए समिति गठित करे और उसके बाद स्थायी संबद्धता पर अंतिम निर्णय लिया जाए। पीठ ने समय सीमा भी तय की: यह संपूर्ण कार्यवाही तीन माह के भीतर पूरी की जानी है।

इन निर्देशों के साथ लेटर्स पेटेंट अपील को खारिज कर दिया गया और लंबित किसी भी अंतरिम याचिका का निस्तारण कर दिया गया।

यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है

यह निर्णय पुराने शैक्षणिक संस्थानों, विशेषकर बिहार के संस्कृत महाविद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनकी कानूनी स्थिति या भूमि अभिलेख स्पष्ट नहीं हो सकते हैं।

पटना उच्च न्यायालय ने यह रेखांकित किया कि धारा 79 और बिहार संस्कृत संघ द्वारा ऐतिहासिक मान्यता के अंतर्गत आने वाले लंबे समय से मान्यता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालयों को भूमि अभिलेख में दर्ज नाम जैसी संकीर्ण तकनीकी वजहों से संबद्धता से वंचित नहीं किया जा सकता।

न्यायालय ने असमान व्यवहार की भी आलोचना की, जहां एक महाविद्यालय को अस्थायी संबद्धता दी जाती है और दूसरे को समान तथ्यों पर मना कर दिया जाता है। इससे यह संदेश जाता है कि राज्य नियमों को चुनिंदा तरीके से लागू नहीं कर सकता।

अध्यापकों और विद्यार्थियों के लिए, यह निर्णय स्वीकृत रिक्त पदों को भरने और पाठ्यक्रमों को सुचारू रूप से जारी रखने का मार्ग खोलता है। न्यायालय द्वारा तय की गई तीन माह की समय सीमा आगे की देरी रोकने के उद्देश्य से है।

कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर


  • प्रश्न: क्या राज्य किसी लंबे समय से स्थापित संस्कृत महाविद्यालय को इस आधार पर संबद्धता देने से मना कर सकता था कि भूमि महाविद्यालय के नाम पर दर्ज नहीं है और अध्यापकों की संख्या स्वीकृत पद संख्या से कम है?

    उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि विशेष रूप से बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 79, महाविद्यालय की दीर्घकालीन मान्यता तथा विश्वविद्यालय की अनुशंसा के आलोक में ये आधार वास्तविक रूप से टिकाऊ नहीं हैं। राज्य को अस्थायी संबद्धता देने और स्थायी संबद्धता की दिशा में आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया।

  • प्रश्न: क्या एकल न्यायाधीश इस बात के बावजूद अस्थायी संबद्धता व आगे की कार्यवाही का निर्देश देने में न्यायोचित थे कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 में ऐसे अस्थायी संबद्धता के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, जैसा राज्य का आपत्ति थी?

    उत्तर: हां। विभाजन पीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि इस मामले की विशेष परिस्थितियों में गतिरोध को तोड़ने, नियुक्तियों को संभव बनाने और स्थायी संबद्धता पर अंतिम निर्णय हेतु अस्थायी संबद्धता देना उचित था।

न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले

  • एकल न्यायाधीश ब्रज किशोर के फुल बेंच निर्णय तथा बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धाराओं 35 और 21(2)(d) के प्रावधानों से अवगत थे। हालांकि विभाजन पीठ ने अपने तर्क का आधार किसी विशिष्ट पूर्व निर्णय पर नहीं रखा। विभाजन पीठ के निर्णय में किसी अन्य मामले का नाम स्पष्ट रूप से सहारे के रूप में उल्लिखित नहीं है।

मामले का विवरण

मामला संख्या: लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 26 वर्ष 2021

मामले का शीर्षक: द स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स बनाम महंत शतानंद गिरी हरिहर संस्कृत कॉलेज, बोध गया एंड अदर्स

उद्धरण: 2022 (3) PLJR 237

न्यायालय: उच्च न्यायालय, पटना

पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति अशुतोष कुमार एवं माननीय श्री न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण

निर्णय की तिथि: 17.05.2022

अधिवक्ता:

  • अपीलकर्तागण (बिहार राज्य एवं पदाधिकारी) की ओर से: श्री शशि शेखर तिवारी, अधिवक्ता
  • प्रतिवादी संख्या 1 (महाविद्यालय) की ओर से: श्री सत्यं शिवं सुंदरम, अधिवक्ता
  • विश्वविद्यालय की ओर से: श्री ज्ञानंद राय, अधिवक्ता
  • हस्तक्षेपकर्ता की ओर से: श्री अम्बरीश कुमार, अधिवक्ता

मामले का स्वरूप: संस्कृत महाविद्यालय की संबद्धता से संबंधित रिट याचिका (C.W.J.C. No. 17283 of 2019) में एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध लेटर्स पेटेंट अपील।

निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर पूरा निर्णय देखें

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