पटना हाई कोर्ट ने बिना पर्याप्त कारण के ठेकेदार को कालीसूची में डालने का आदेश रद्द किया

निर्णय की सरल व्याख्या

पटना उच्च न्यायालय ने 9 मई 2024 को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए एक युवा ठेकेदार को चार वर्षों के लिए कालीसूची में डालने का सरकारी आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने पाया कि यह आदेश बिना उचित प्रक्रिया अपनाए और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया था।

मामला यह था कि सुपौल ज़िले में आरसीसी पुल निर्माण कार्य के लिए बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा निविदा निकाली गई थी। याचिकाकर्ता ने इस निविदा में आवेदन किया और एक अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया, जो संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा जारी किया गया था। लेकिन तकनीकी बिड समिति ने उनके आवेदन को यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि प्रमाणपत्र अधूरी परियोजना का है और इसमें गलत जानकारी दी गई है।

इसके बाद 21 दिसंबर 2023 को एक शोकॉज नोटिस भेजा गया जिसमें पूछा गया कि क्यों न उन्हें चार वर्षों के लिए कालीसूची में डाल दिया जाए। याचिकाकर्ता ने 28 दिसंबर 2023 को विस्तृत जवाब दिया और सभी आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई झूठा दस्तावेज़ नहीं दिया है और प्रमाणपत्र की सत्यता की पुष्टि संबंधित इंजीनियरों से की जा सकती है।

लेकिन इसके बावजूद, विभाग ने 6 फरवरी 2024 को उन्हें कालीसूची में डाल दिया। इस आदेश के आधार बने दो निरीक्षण रिपोर्ट—5 दिसंबर 2023 और 25 जनवरी 2024 की—याचिकाकर्ता को कभी उपलब्ध नहीं कराई गईं। न ही उन्हें इस बारे में अपनी सफाई देने का अवसर दिया गया।

कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जब किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई गंभीर कार्रवाई की जाती है, जैसे कि ब्लैकलिस्ट करना, तो उसे पूरे मामले की जानकारी और बचाव का मौका मिलना चाहिए। इसके बिना ऐसी कार्रवाई कानून के विरुद्ध होती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि शो-कॉज नोटिस में स्पष्ट आरोप, उससे जुड़ा साक्ष्य और संभावित कार्रवाई का ज़िक्र होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कोर्ट ने बताया कि ब्लैकलिस्टिंग एक गंभीर निर्णय है जिससे व्यक्ति की साख और भविष्य की सरकारी निविदाओं में भागीदारी प्रभावित होती है। इसलिए, यह आवश्यक है कि इससे पहले निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाए।

निर्णय का महत्व और इसका प्रभाव आम जनता या सरकार पर

यह फैसला उन सभी ठेकेदारों के लिए एक राहत है जो सरकारी विभागों से अनुबंध करते हैं। यह साफ संदेश देता है कि सरकार किसी को मनमाने ढंग से कालीसूची में नहीं डाल सकती। सरकारी अधिकारियों के लिए भी यह निर्णय एक चेतावनी है कि वे सभी प्रशासनिक कार्यों में कानून और संविधान के अनुरूप कार्य करें। यह निर्णय ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे छोटे ठेकेदारों में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास को और मज़बूत करता है।

कानूनी मुद्दे और निर्णय

  • क्या ब्लैकलिस्टिंग का आदेश ठोस साक्ष्य पर आधारित था?
    ❌ नहीं; प्रमाणपत्र विभाग द्वारा ही जारी किया गया था और “छेड़छाड़” के आरोप सिद्ध नहीं हुए।
  • क्या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ?
    ✔️ हाँ; जिन निरीक्षण रिपोर्टों पर कार्रवाई हुई, वे याचिकाकर्ता को नहीं दी गईं।
  • क्या शो-कॉज नोटिस विधिसम्मत था?
    ❌ नहीं; इसमें सभी आरोपों और साक्ष्यों का उल्लेख नहीं था।
  • कोर्ट का अंतिम निर्णय क्या था?
    ✔️ ब्लैकलिस्टिंग आदेश रद्द कर दिया गया और याचिका स्वीकार की गई।

पार्टियों द्वारा संदर्भित निर्णय

  • Khem Chand बनाम भारत सरकार, AIR 1958 SC 300

न्यायालय द्वारा उपयोग में लाए गए निर्णय

  • Erusian Equipment & Chemicals Ltd. बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (1975) 1 SCC 70
  • Gorkha Security Services बनाम एनसीटी दिल्ली सरकार, (2014) 9 SCC 105

मामले का शीर्षक

M/S Suraj Singh बनाम बिहार राज्य एवं अन्य

केस नंबर

Civil Writ Jurisdiction Case No. 7115 of 2024

माननीय न्यायमूर्ति गण का नाम

माननीय मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन
माननीय श्री न्यायमूर्ति हरीश कुमार

वकीलों के नाम और किनकी ओर से पेश हुए

श्री आशिष गिरी, श्री सुमित कुमार झा, श्रीमती रिया गिरी — याचिकाकर्ता की ओर से
श्री आमिष झा — राज्य की ओर से

निर्णय का लिंक

https://www.patnahighcourt.gov.in/ShowPdf/web/viewer.html?file=../../TEMP/e462b19b-ce74-4105-8df8-1a62a9e297f0.pdf&search=Blacklisting

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