मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 18.05.2009 की रात, जिला मधेपुरा के ग्वालपाड़ा बाजार में हुई गोलीबारी से उत्पन्न हुआ। मृतक, लगभग 25 वर्ष का एक युवक, “छाया डिजिटल स्टूडियो” नाम से एक डिजिटल फोटो स्टूडियो चलाता था।
पहले संस्करण के अनुसार, उसके पिता (जिन्हें बाद में पी.डब्ल्यू. 6 के रूप में परीक्षित किया गया) ने उसके साथ दुकान बंद की और लगभग 9:00 बजे रात को वे घर की ओर पैदल चलने लगे। कहा गया कि उनके साथ एक कर्मचारी, अरविंद कुमार राय (पी.डब्ल्यू. 4), और पास की दुकान के दुकानदार, प्रमोद यादव (पी.डब्ल्यू. 3), भी थे।
जब वे काला भवन के सामने पक्की सड़क (N.H. 106) पर पहुंचे, तो सूचक ने दावा किया कि उसने पीछे से एक गोली चलने की आवाज सुनी। कथित रूप से गोली उसके पुत्र को लगी, जो रक्तस्राव के साथ सीने में चोट लेकर सड़क पर गिर पड़ा। टॉर्च की रोशनी में, उसने कहा कि उसने अभिय appellant को पिस्तौल लिए भागते हुए देखा, जो दो अज्ञात साथियों के साथ था।
घायल पुत्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्वालपाड़ा ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसी रात 22:15 बजे (10:15 बजे रात) उप निरीक्षक संजय कुमार (पी.डब्ल्यू. 7), प्रभारी पदाधिकारी, ग्वालपाड़ा ओ.पी., ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ही पिता का फर्दबयान दर्ज किया।
इस फर्दबयान के आधार पर, उदाकिशुनगंज (ग्वालपाड़ा) थाना कांड संख्या 58 वर्ष 2009, दिनांक 18.05.2009, भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34/120B तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अभिय appellant तथा दो अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट 20.05.2009 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मधेपुरा, के समक्ष पहुंची।
अनुसंधानकर्ता अधिकारी ने पंचनामा रिपोर्ट तैयार की, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, और अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया, जो प्रारंभ में फरार थे। 20.08.2009 को, एक आरोपपत्र सबसे पहले नरेश यादव (जिसका नाम एफ.आई.आर. में नहीं था) के विरुद्ध दायर किया गया, अन्य के विरुद्ध अनुसंधान लंबित रखा गया। 22.08.2009 को संज्ञान लिया गया।
अपीलार्थी को 06.10.2009 को गिरफ्तार किया गया। 30.11.2009 को अपीलार्थी, पंकज यादव और धर्मेंद्र यादव के विरुद्ध एक अनुपूरक आरोपपत्र दाखिल किया गया। नरेश यादव का मामला पृथक रूप से चलाया गया। 27.04.2010 को अपीलार्थी और दो सह-अभियुक्तों का मामला सत्र न्यायालय, मधेपुरा, को समर्पित किया गया।
30.09.2010 को, सत्र न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120B और 302/34 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत संयुक्त आरोप तय किए। अभियुक्तों ने दोष स्वीकार नहीं किया और विचारण की मांग की। सत्र वाद संख्या 49(ए) वर्ष 2010 में पूर्ण विचारण के बाद, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ऐडहॉक-II, मधेपुरा, ने 18.12.2014 के निर्णय के द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27(1) के अंतर्गत दोषी ठहराया, और क्रमशः आजीवन कारावास तथा सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी, साथ में अर्थदंड भी, जो दोनों सजाएं एक साथ चलने वाली थीं। दो सह-अभियुक्तों को बरी कर दिया गया।
इसके पश्चात अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अंतर्गत पटना उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान आपराधिक अपील (डी.बी.) संख्या 372 वर्ष 2015 दाखिल की।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
माननीय श्री न्यायमूर्ति राकेश कुमार और माननीय श्री न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और फिर विचारण की समस्त अभिलेखीय सामग्री का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया।
अभियोग पक्ष ने आठ गवाहों की परीक्षा कराई। इनमें, पी.डब्ल्यू. 6, जो सूचक और मृतक के पिता थे, को एकमात्र नेत्रदृष्टा गवाह के रूप में प्रस्तुत किया गया। पी.डब्ल्यू. 8, डॉ. शेखर प्रसाद बिश्वास, ने पोस्टमार्टम किया। पी.डब्ल्यू. 7, संजय कुमार, अनुसंधानकर्ता अधिकारी थे। पी.डब्ल्यू. 3 एक औपचारिक गवाह थे, जिन्होंने केवल पंचनामा रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर को साबित किया। पी.डब्ल्यू. 2, 4 और 5 शत्रुतापूर्ण हो गए और अभियोजन का समर्थन नहीं किया। पी.डब्ल्यू. 1 ने केवल यह कहा कि उसने सुना कि इस घटना में अपीलार्थी शामिल था, परन्तु उसने यह नहीं बताया कि यह जानकारी उसे किससे मिली।
इस प्रकार, अपीलार्थी के विरुद्ध पूरा मामला पी.डब्ल्यू. 6 की गवाही पर ही आधारित था, जिसे यथासंभव चिकित्सीय और अन्य साक्ष्यों से पुष्ट किया जाना था।
प्रारंभिक बयान और बाद की गवाही के बीच असंगतियाँ
घटना के तुरंत बाद दर्ज उसके फर्दबयान में, पी.डब्ल्यू. 6 ने कहा कि वह अपने पुत्र से आगे चल रहा था। उसने पीछे से एक गोली चलने की आवाज सुनी, पीछे मुड़ा, और तब उसने अपने पुत्र को घायल अवस्था में गिरा हुआ तथा अपीलार्थी को दो साथियों के साथ भागते हुए देखा। उसने यह नहीं कहा कि उसने वास्तविक गोली चलाते हुए देखा। उसने केवल यह दावा किया कि उसने टॉर्च की रोशनी में अपीलार्थी की पहचान की, जब वह भाग रहा था।
हालांकि, विचारण के दौरान अपने बयान में, पी.डब्ल्यू. 6 ने इस संस्करण को एक महत्वपूर्ण तरीके से बदल दिया। अब उसने दावा किया कि आवाज सुनने के बाद वह पीछे मुड़ा, अपनी टॉर्च जलाई और वास्तव में देखा कि अपीलार्थी उसके पुत्र की पीठ पर गोली चला रहा था। उसने कहा कि गोली पीछे से भीतर गई और छाती को फाड़ते हुए बाहर निकली, जिससे पुत्र गिर पड़ा।
जिरह में उसने स्वीकार किया कि घटना के समय वह आगे निकल गया था और मृतक तथा अन्य दो (पी.डब्ल्यू. 3 और पी.डब्ल्यू. 4) उससे पीछे थे। उसका ध्यान उसके पूर्व के बयानों की ओर आकर्षित कराया गया। अनुसंधानकर्ता अधिकारी (पी.डब्ल्यू. 7) ने अपनी गवाही में पुष्टि की कि पी.डब्ल्यू. 6 ने न तो फर्दबयान में और न ही पुलिस के समक्ष अपने बयान में यह कहा था कि उसने अपीलार्थी को गोली चलाते हुए देखा था। इससे यह स्पष्ट हुआ कि वास्तविक गोली चलने की घटना को देखने के संबंध में दिया गया नया कथन विचारण के दौरान किया गया एक “सुधार” था।
उच्च न्यायालय ने नोट किया कि एकमात्र नेत्रदृष्टा गवाह द्वारा अभियोजन कथा का इस प्रकार “विकास” किया जाना, उसकी गवाही की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह उत्पन्न करता है। न्यायालय ने प्रारंभिक संस्करण (गोली चलाते नहीं देखा) और बाद के संस्करण (गोली चलाते देखने का दावा) के बीच असंगति को एक प्रमुख कमजोरी माना।
मौखिक साक्ष्य और चिकित्सीय साक्ष्य के बीच टकराव
चिकित्सीय साक्ष्य पी.डब्ल्यू. 8, उस डॉक्टर से आया जिसने 19.05.2009 को सुबह 8:30 बजे पोस्टमार्टम किया। उसे छाती के सामने, उरोस्थि के दाहिने पार्श्व भाग पर आग्नेयास्त्र से प्रवेश घाव मिला। घाव के चारों ओर कालेपन सहित रंगहीनता थी, जो निकट दूरी से फायरिंग की ओर संकेत करती थी। इसके अनुरूप पीठ (दोनों कंधे के बीच का हिस्सा) पर एक निकास घाव था। मृत्यु का कारण रक्तस्राव था, जिसके कारण हृदय एवं श्वसन तंत्र विफल हो गया।
उच्च न्यायालय ने देखा कि यह चिकित्सीय साक्ष्य स्पष्ट रूप से दिखाता है कि गोली शरीर के सामने के हिस्से से भीतर गई, न कि पीछे से। यह बात पी.डब्ल्यू. 6 की उस गवाही के प्रत्यक्ष विपरीत थी जिसमें उसने कहा था कि उसके पुत्र को पीछे से गोली मारी गई और गोली छाती को फाड़ते हुए निकली। डॉक्टर की जांच से प्राप्त निष्कर्ष, तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श-7), न्यायालय में पी.डब्ल्यू. 6 द्वारा दिए गए संस्करण का समर्थन नहीं करती थी।
क्योंकि पी.डब्ल्यू. 6 ही एकमात्र गवाह था जो गोली चलने की घटना देखने का दावा कर रहा था, उसके संस्करण और चिकित्सीय साक्ष्य के बीच यह विरोधाभास अभियोजन के मामले को और भी कमजोर बनाता था।
शत्रुतापूर्ण गवाह और स्वतंत्र समर्थन का अभाव
अभियोग पक्ष ने आरोप लगाया था कि पी.डब्ल्यू. 3 (प्रमोद यादव) और पी.डब्ल्यू. 4 (अरविंद कुमार राय) घटना के समय मृतक और पी.डब्ल्यू. 6 के साथ चल रहे थे। परंतु विचारण के दौरान, पी.डब्ल्यू. 2, पी.डब्ल्यू. 4 और पी.डब्ल्यू. 5 ने अभियोजन संस्करण का समर्थन नहीं किया और उन्हें शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया। पी.डब्ल्यू. 3 ने केवल पंचनामा रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर को साबित किया और घटना के बारे में कुछ नहीं कहा।
पी.डब्ल्यू. 1 ने केवल इतना कहा कि उसे पता चला कि घटना में अपीलार्थी शामिल था, पर उसने यह नहीं बताया कि यह सूचना उसे किससे प्राप्त हुई। न्यायालय ने पाया कि इस प्रकार की अस्पष्ट, सुनी-सुनाई प्रकृति की गवाही पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है।
फलतः, पी.डब्ल्यू. 6 के इस “सुधरे हुए” दावे — कि उसने वास्तव में अपीलार्थी को गोली चलाते देखा — का समर्थन करने वाला कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था।
टॉर्च की रोशनी में पहचान और भौतिक साक्ष्य का अभाव
पी.डब्ल्यू. 6 ने कहा था कि घटना के समय क्षेत्र में लगा ट्रांसफार्मर खराब था। इसका अर्थ यह हुआ कि वहां सड़क की रोशनी नहीं थी। उसने दावा किया कि उसने टॉर्च की रोशनी में अपीलार्थी की पहचान की।
उच्च न्यायालय ने इस पर बल दिया कि जब पहचान किसी प्रकाश स्रोत जैसे टॉर्च पर निर्भर करती है, तो अभियोजन का यह कर्तव्य है कि वह पहचान के स्रोत को अभिलेख पर लाए। यहां, कोई भी टॉर्च न तो जब्त की गई और न ही साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की गई। न्यायालय ने उल्लेख किया कि “असंख्य बार” यह दोहराया गया है कि ऐसे स्रोत को अभिलेख पर लाने में विफल रहने से अभियोजन का केस कमजोर होता है।
इस प्रकार, टॉर्च की रोशनी में पहचान का दावा, बिना टॉर्च की जब्ती या प्रस्तुति के, संदेहास्पद माना गया।
एकमात्र गवाह की गवाही के आधार पर दोषसिद्धि का मानक
खंडपीठ ने स्वीकार किया कि आपराधिक विचारण में केवल एक गवाह की गवाही के आधार पर भी दोषसिद्धि की जा सकती है, भले ही अन्य गवाह शत्रुतापूर्ण हो जाएं, लेकिन तभी जब वह एकमात्र गवाह पूर्णतः विश्वसनीय हो और उसकी गवाही संदेह से परे हो।
इस मामले में, न्यायालय ने पाया कि पी.डब्ल्यू. 6 की गवाही में निम्न खामियां थीं:
- उसके सबसे प्रारंभिक संस्करण की तुलना में स्पष्ट अतिशयोक्ति,
- गोली की दिशा के संबंध में चिकित्सीय साक्ष्य से भौतिक विरोधाभास,
- स्वतंत्र पुष्टिकरण का अभाव, तथा
- टॉर्च की रोशनी में पहचान के दावे में कमजोरी, जबकि टॉर्च स्वयं कभी प्रस्तुत नहीं की गई।
इन गंभीर त्रुटियों के कारण, खंडपीठ ने माना कि केवल ऐसे साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखना सुरक्षित नहीं होगा।
अंतिम निर्णय
समस्त अभिलेख की जांच के बाद, पटना उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन, उचित संदेह से परे अपना मामला सिद्ध करने में असफल रहा है। संदेह का लाभ अपीलार्थी को दिया जाना आवश्यक है।
तदनुसार, 25.04.2019 के निर्णय द्वारा न्यायालय ने आपराधिक अपील स्वीकार कर ली। उसने 18.12.2014 की दोषसिद्धि का निर्णय और 20.12.2014 का दंडादेश, जो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ऐडहॉक-II, मधेपुरा द्वारा सत्र वाद संख्या 49(ए) वर्ष 2010 में (जो उदाकिशुनगंज (ग्वालपाड़ा) थाना कांड संख्या 58 वर्ष 2009, जी.आर. संख्या 687 वर्ष 2009 से उत्पन्न हुआ था) पारित किए गए थे, निरस्त कर दिए।
उच्च न्यायालय के निर्णय के समय अपीलार्थी हिरासत में था। बरी हो जाने के मद्देनज़र, खंडपीठ ने निर्देश दिया कि यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो, तो उसे तत्काल रिहा किया जाए।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो आपराधिक विचारण का सामना कर रहे हैं, विशेष रूप से ऐसे मामलों में जहाँ केवल एक तथाकथित नेत्रदृष्टा गवाह हो और घटना रात में या कम रोशनी की स्थिति में हुई हो।
पटना उच्च न्यायालय ने यह रेखांकित किया कि:
- पुलिस को दिया गया पहला संस्करण (जैसे फर्दबयान) अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि कोई गवाह बाद में अपनी कहानी को मजबूत बनाने के लिए बदलता है, तो अदालतें उसे सावधानी से देखती हैं।
- पोस्टमार्टम जैसी चिकित्सीय साक्ष्य, गवाह के विवरण से मेल खानी चाहिए। यदि डॉक्टर की रिपोर्ट अलग बात दिखाए, तो अदालत गवाह पर संदेह कर सकती है।
- जब पहचान टॉर्च या अन्य कृत्रिम प्रकाश पर निर्भर करती है, तो अभियोजन को वास्तविक स्रोत को सिद्ध करना होता है। अन्यथा, पहचान के दावे पर विश्वास नहीं किया जा सकता।
- हत्या जैसे गंभीर अपराधों में भी, कमजोर या संदेहास्पद साक्ष्य के आधार पर आजीवन कारावास की सजा बरकरार नहीं रखी जा सकती।
साधारण लोगों के लिए, यह मामला दिखाता है कि अदालतें केवल आरोपों या बाद में सुधारे गए बयानों पर निर्भर नहीं रहतीं। अभियोजन को स्पष्ट, सुसंगत और वैज्ञानिक रूप से समर्थित साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक है।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या अपीलार्थी की हत्या तथा शस्त्र अधिनियम संबंधी अपराधों में दोषसिद्धि तब कायम रखी जा सकती थी जब वह मुख्यतः सूचक-पिता की एकमात्र गवाही पर आधारित थी, जिसकी बात उसके प्रारंभिक रिपोर्ट से भिन्न थी और चिकित्सीय साक्ष्य से टकरा रही थी?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि एकमात्र गवाह की गवाही में असंगतियों, पोस्टमार्टम निष्कर्षों से विरोध, स्वतंत्र पुष्टिकरण के अभाव तथा संदेहास्पद पहचान के कारण अभियोजन, उचित संदेह से परे मामला सिद्ध करने में असफल रहा, और इसी आधार पर दोषसिद्धि तथा दंडादेश को निरस्त कर दिया गया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- निर्णय में किसी पूर्ववर्ती प्रकाशित वाद-विवरण पर स्पष्ट रूप से भरोसा नहीं किया गया है और न ही किसी का उल्लेख किया गया है। न्यायालय ने साक्ष्यों के मूल्यांकन से संबंधित स्थापित सिद्धांतों को बिना किसी विशिष्ट मिसाल का नाम लिए लागू किया।
मामले का विवरण
मामला संख्या: आपराधिक अपील (डी.बी.) संख्या 372 वर्ष 2015; उदाकिशुनगंज (ग्वालपाड़ा) थाना कांड संख्या 58 वर्ष 2009, जी.आर. संख्या 687 वर्ष 2009; सत्र वाद संख्या 49(ए) वर्ष 2010 से उत्पन्न।
मामला शीर्षक: Arun Yadav v. The State of Bihar.
उद्धरण: 2019 (3) PLJR 197.
न्यायालय: उच्च न्यायालय, पटना।
पीठ: Hon’ble Mr. Justice Rakesh Kumar and Hon’ble Mr. Justice Anil Kumar Sinha.
निर्णय की तिथि: 25.04.2019 (अपलोडिंग तिथि 03.05.2019)।
अधिवक्ता: अपीलार्थी की ओर से – Sri Bakshi S.R.P. Sinha (Senior Advocate), Sri Mrigendra Pratap Singh (Advocate), Shri Sanjay Kumar (Advocate)। राज्य की ओर से – Sri Ajay Mishra (A.P.P.)।
मामले का स्वरूप: दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अंतर्गत आपराधिक अपील, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 302 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27(1) के अंतर्गत दोषसिद्धि के विरुद्ध दायर की गई।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय का आधिकारिक निर्णय लिंक
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