मामले की पृष्ठभूमि
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार ने 22.09.2023 को एक ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली स्थापित करने और विभिन्न परीक्षाओं के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षण आयोजित करने के लिए एक अभिकरण के चयन हेतु निविदा आमंत्रण (Request for Proposal) जारी किया।
याचिकाकर्ता SIFY Digital Services Limited न्यूनतम बोलीदाता (L1) के रूप में उभरा और 20.12.2023 को इसे अभिप्राय-पत्र (Letter of Intent) जारी किया गया। इसके बाद 13.03.2024 को पाँच वर्ष की अवधि के लिए, जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता था, प्रति अभ्यर्थी ₹170 (जीएसटी को छोड़कर) की दर से एक औपचारिक अनुबंध निष्पादित किया गया। याचिकाकर्ता ने ₹10 लाख की प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रस्तुत की।
इस अनुबंध की धारा 12 के अंतर्गत, यदि गंभीर दोष, घटिया गुणवत्ता या शर्तों का उल्लंघन प्रमाणित हो जाए तो, नोटिस देकर और स्पष्टीकरण का अवसर प्रदान करने के बाद, शिक्षा विभाग अनुबंध समाप्त कर सकता था और विक्रेता को काली सूची में डाल सकता था।
याचिकाकर्ता ने कई बड़ी परीक्षाएँ आयोजित कीं, जिनमें BSSTET 2023, CTT-1 2024, D.El.Ed 2024, सिमुलतला आवासीय विद्यालय प्रवेश 2024 और STET 2024 शामिल थीं, जो कुल मिलाकर 15 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को कवर करती थीं।
विवाद स्थानीय निकाय शिक्षक–II (CTT-2) दक्षता परीक्षा से उत्पन्न हुआ, जो 23.08.2024 से 26.08.2024 के बीच आयोजित हुई। अंतिम दिन, 26.08.2024 को, कई विषयों में गंभीर अनियमितताओं की सूचना मिली, जिनमें प्रश्नों की पुनरावृत्ति और प्रारूपण (फॉर्मेटिंग) संबंधी समस्याएँ शामिल थीं।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) द्वारा 17.09.2024 को छह-सदस्यीय समिति गठित की गई। इसने मुद्दों की जाँच कर 08.10.2024 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें परीक्षा में प्रमुख चूक के लिए याचिकाकर्ता को उत्तरदायी ठहराया गया।
प्रारंभिक रूप से, 31.12.2024 की दिनांकित आदेश से अनुबंध समाप्त कर दिया गया और याचिकाकर्ता को अनिश्चितकाल के लिए काली सूची में डाल दिया गया। उस पूर्ववर्ती आदेश को CWJC संख्या 1292 वर्ष 2025 में चुनौती दी गई। 16.04.2025 को पटना उच्च न्यायालय ने अनिश्चितकालीन काली सूची में डालने की कार्रवाई रद्द कर दी और मामले को उचित सुनवाई के बाद नये सिरे से निर्णय हेतु शिक्षा विभाग को वापस भेज दिया।
पुनर्विचार के बाद विभाग ने 30.06.2025 को नया कारण बताओ नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने 02.07.2025 और 08.07.2025 को लिखित जवाब दाखिल किए और शिक्षा विभाग के सचिव के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई की गई।
सामग्री पर विचार करने के बाद विभाग ने 22.07.2025 को नया आदेश पारित किया, जिसके तहत याचिकाकर्ता को शिक्षा विभाग की निविदाओं में भाग लेने से 31.03.2026 तक काली सूची में डाला गया और अनुबंध की समाप्ति की पुष्टि की गई। यही दूसरा आदेश वर्तमान रिट याचिका CWJC संख्या 13538 वर्ष 2025 का विषय बना।
अदालत ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने विस्तार से दोनों पक्षों के पक्षों पर विचार किया: याचिकाकर्ता द्वारा काली सूची में डालने की प्रक्रिया और वैधता में खामियों का दावा, और प्रतिवादियों द्वारा यह पक्ष कि गंभीर विफलताएँ इस कार्रवाई को न्यायोचित ठहराती हैं।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि 26.08.2024 को मुख्य समस्या छह विषयों में प्रश्नों की पुनरावृत्ति थी, जिससे 85,252 में से लगभग 749 अभ्यर्थी प्रभावित हुए। याचिकाकर्ता के अनुसार यह इसलिए हुआ क्योंकि SCERT ने प्रश्न सामग्री बहुत देर से उपलब्ध कराई, कभी-कभी परीक्षा वाले दिन ही, जिससे ऑनलाइन ऑथरिंग टूल के माध्यम से प्रश्नों का उचित चयन और सत्यापन करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला।
याचिकाकर्ता ने यह रेखांकित किया कि सात विषयों की पुनर्परीक्षा 823 अभ्यर्थियों के लिए 13.11.2024 को उसके अपने खर्च पर कराई गई और परिणाम बिना किसी आगे की शिकायत के प्रकाशित हुए। उसने छह-सदस्यीय समिति की उस अनुशंसा पर भरोसा किया जिसमें 25% दंड और चेतावनी की सिफारिश की गई थी, काली सूची में डालने की नहीं।
याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि नवंबर 2024 के पूर्ववर्ती कारण बताओ नोटिसों में सिर्फ दो बिंदुओं का उल्लेख था: 26.08.2024 को छह विषयों में प्रश्नों की पुनरावृत्ति और होम साइंस (कक्षा XI–XII) के 50 प्रश्नों में उत्तर कुंजी का प्रकट होना। उसका कहना था कि 22.07.2025 के impugned (चुनौतीपूर्ण) आदेश में नए आधार जोड़े गए जैसे BSTET में समस्याएँ और परिणाम प्रकाशन में देरी, जिन्हें मूल कारण बताओ नोटिस में शामिल नहीं किया गया था।
उसने आगे तर्क दिया कि अनुबंध की धारा 12 के अनुसार अनुबंध समाप्ति के लिए 30 दिन का नोटिस और काली सूची में डालने से पहले 15 दिन का नोटिस आवश्यक था, जिसका पालन नहीं किया गया। याचिकाकर्ता के अनुसार, आदेश अल्पवक्त (नॉन-स्पीकिंग) है, बाहरी सामग्री पर आधारित है, CWJC संख्या 1292 वर्ष 2025 में दिए गए न्यायालय के निर्देशों की उपेक्षा करता है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।
राज्य और BSEB ने इससे बिल्कुल भिन्न तस्वीर प्रस्तुत की। उनका कहना था कि निविदा और अनुबंध में गुणवत्ता मानकों और गंभीर गड़बड़ी या खराब सेवा की स्थिति में विभाग के अनुबंध समाप्त करने और काली सूची में डालने के अधिकार स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट थे।
उन्होंने SCERT के 12.09.2024 दिनांकित पत्र पर भरोसा किया, जिसमें CTT-2 के दौरान गंभीर दोषों की ओर संकेत किया गया: सात विषयों में प्रश्नों की पुनरावृत्ति, जहाँ आवश्यक था वहाँ चित्रों का न होना, प्रतिशत और अनुपात के चिह्नों का गलत प्रदर्शित होना, द्विभाषी प्रश्नों का असंगत/गलत संरेखण, और हिंदी पाठ के भीतर अंग्रेजी विकल्प-अक्षरों (option letters) का घुल-मिल जाना। इन त्रुटियों को छोटा नहीं बल्कि गंभीर बताया गया, जो एक बड़ी परीक्षा की निष्पक्षता को प्रभावित करती थीं।
17.09.2024 को गठित छह-सदस्यीय समिति ने आँकड़ों की जाँच कर यह पाया कि एक जैसे प्रश्न IDs अनेक सेटों में दोहराए गए। समिति ने निष्कर्ष निकाला कि गंभीर विसंगतियाँ थीं, जो विक्रेता की चूक के कारण थीं। महत्वपूर्ण रूप से, समिति ने याचिकाकर्ता की स्वयं की ईमेल दिनांक 21.09.2024 समय 01:39 PM पर भरोसा किया, जिसमें कंपनी ने स्वीकार किया कि डेटा प्रोसेसिंग के दौरान चूक के कारण प्रश्नों की पुनरावृत्ति हुई।
SCERT ने 03.12.2024 के पत्र से, और BSEB ने 16.12.2024 के पत्र से यह राय व्यक्त की कि परीक्षा के त्रुटिपूर्ण संचालन के लिए मुख्य रूप से याचिकाकर्ता ही दोषी और उत्तरदायी है। ये राय निर्णय लेने वाले प्राधिकारी के समक्ष रखी गईं।
जब 31.12.2024 की काली सूची में डालने की पूर्ववर्ती कार्रवाई CWJC संख्या 1292 वर्ष 2025 में निरस्त की गई, तब विभाग ने उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए 30.06.2025 को नया कारण बताओ नोटिस जारी किया, 02.07.2025 और 08.07.2025 के विस्तृत जवाब प्राप्त किए और पुनः सुनवाई की।
अदालत ने नोट किया कि 08.07.2025 की अभ्यावेदन में भी याचिकाकर्ता ने दोहराया कि अंतिम परीक्षा (CTT-2) में प्रश्नों की पुनरावृत्ति समयाभाव और “अनजाने मैनुअल त्रुटि” के कारण हुई, और यह आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी भूल दोबारा नहीं होगी।
इन तथ्यात्मक आधारों पर खंडपीठ ने पाँच मुख्य मुद्दों पर विचार किया: (1) प्राकृतिक न्याय और मनमानी, (2) चूकों की प्रकृति और गंभीरता, (3) याचिकाकर्ता की स्वीकारोक्ति का प्रभाव, (4) काली सूची में डालने की अवधि की आनुपातिकता, और (5) धारा 12 तथा पूर्ववर्ती रिमांड आदेश का पालन।
प्राकृतिक न्याय के प्रश्न पर, अदालत ने माना कि पुनर्विचार के बाद विभाग ने नोटिस, जवाब और सुनवाई की अनिवार्यता का पालन किया। 30.06.2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, याचिकाकर्ता ने दो बार लिखित उत्तर दिया और उसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुना गया। अंतिम आदेश में जाँच रिपोर्ट, SCERT और BSEB की राय तथा स्वयं याचिकाकर्ता की स्वीकारोक्तियों को ध्यान में रखा गया। इन परिस्थितियों में अदालत ने प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन, दुर्भावना या साक्ष्य के अभाव को अस्वीकार कर दिया।
चूकों की प्रकृति के संदर्भ में अदालत ने यह तर्क खारिज कर दिया कि दोष मामूली या तकनीकी थे। उसने SCERT के पत्र और जाँच रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए माना कि अनेक विषयों में प्रश्नों की पुनरावृत्ति, चित्रों का न होना, गलत प्रतीक, द्विभाषी पाठ का असंतुलित प्रारूप और उत्तर विकल्पों का गड़बड़ मिश्रण गंभीर परिचालन (ऑपरेशनल) विफलताएँ थीं। इनके कारण सात विषयों की परीक्षाएँ रद्द कर पुनः आयोजित करनी पड़ीं, जिससे देरी, अतिरिक्त बोझ और परीक्षा की अखंडता पर आघात पहुँचा। न्यायालय ने कहा कि ऐसी विफलताएँ “परीक्षा प्रणाली की जड़ पर प्रहार करती हैं”।
स्वीकारोक्ति के मुद्दे पर अदालत ने 21.09.2024 की ईमेल और 08.07.2025 के अभ्यावेदन को स्पष्ट, स्वैच्छिक दोष-स्वीकारोक्ति माना। विधि के अनुसार, किसी पक्ष द्वारा की गई ऐसी स्वीकारोक्ति उसी के विरुद्ध सशक्त साक्ष्य मानी जाती है। याचिकाकर्ता ने इन स्वीकारोक्तियों को विश्वसनीय स्पष्टीकरण के साथ न तो वापस लिया और न ही खारिज किया। अतः प्रतिवादी पक्ष द्वारा इन पर भरोसा करते हुए धारा 12 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई करना न्यायोचित था।
आनुपातिकता के प्रश्न पर अदालत ने गौर किया कि पूर्ववर्ती आदेश में याचिकाकर्ता को अनिश्चितकाल के लिए काली सूची में डाला गया था, किंतु उच्च न्यायालय के पहले वाले निर्णय के बाद विभाग ने पुनर्विचार कर काली सूची की अवधि को 31.03.2026 तक सीमित कर दिया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि विभाग ने विचारपूर्वक निर्णय लिया और कठोरता में कमी की। बाधा के स्तर और चूकों की गंभीरता को देखते हुए अस्थायी काली सूची में डालने की कार्रवाई को संतुलित और तर्कसंगत माना गया, न कि अत्यधिक।
धारा 12 और पूर्ववर्ती रिमांड आदेश के अनुपालन के संदर्भ में अदालत ने पाया कि अनुबंध समाप्ति और काली सूची में डालने की शर्तें—सामग्रीगत उल्लंघन, गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ प्रदान करने में विफलता, विभागीय कार्यप्रणाली को प्रभावित करने वाली गंभीर विसंगतियाँ और विधिसम्मत अपेक्षाओं को पूरा न कर पाना—स्पष्ट रूप से स्थापित थीं। नया नोटिस जारी करना, जवाबों पर विचार करना और कारणयुक्त आदेश पारित करना, अनुबंध तथा CWJC संख्या 1292 वर्ष 2025 में दिए गए निर्देशों दोनों के अनुरूप था।
अंतिम विश्लेषण में अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि शिक्षा विभाग ने अपने संविदात्मक अधिकारों के भीतर कार्य किया, विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन किया और साक्ष्य व स्वीकारोक्तियों पर आधारित एक बोलता (स्पीकिंग) आदेश पारित किया। इसलिए हस्तक्षेप से इंकार कर दिया गया।
रिट याचिका खारिज कर दी गई और याचिकाकर्ता की 31.03.2026 तक काली सूची में डालने की कार्रवाई तथा अनुबंध समाप्ति को बरकरार रखा गया। व्यय संबंधी कोई आदेश पारित नहीं किया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन सभी निजी अभिकरणों के लिए महत्वपूर्ण है जो बिहार और अन्य राज्यों में सरकारी विभागों के लिए ऑनलाइन परीक्षाएँ संचालित करते हैं। यह दर्शाता है कि यदि एक भी परीक्षा गंभीर त्रुटियों से प्रभावित हो जाए तो अनुबंध समाप्ति और अस्थायी काली सूची में डालने की कार्रवाई हो सकती है।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रश्नों की पुनरावृत्ति, गलत प्रारूपण और ऐसे तकनीकी दोष जो परीक्षा की निष्पक्षता को प्रभावित करते हैं, को छोटी भूल नहीं बल्कि गंभीर विफलता माना जाएगा, विशेषकर तब जब हज़ारों अभ्यर्थी प्रभावित हों और पुनर्परीक्षा करानी पड़े।
निर्णय यह भी रेखांकित करता है कि सेवा प्रदाताओं द्वारा लिखे गए ईमेल और पत्र, जिनमें वे अपनी गलती स्वीकार करते हैं, निर्णायक साक्ष्य बन सकते हैं। ऐसी स्वीकारोक्ति एक बार हो जाने के बाद यह तर्क देना कठिन हो जाता है कि प्राधिकारी ने बिना आधार के कार्रवाई की।
सरकारी विभागों के लिए यह फैसला इस बात की पुष्टि करता है कि यदि वे नोटिस और सुनवाई की उचित प्रक्रिया का पालन करें और स्पष्ट कारण दर्ज करें, तो वे सार्वजनिक परीक्षाओं की गुणवत्ता और अखंडता से संबंधित अनुबंध प्रावधानों को कड़ाई से लागू कर सकते हैं।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या 22.07.2025 का काली सूची में डालने का आदेश बिना निष्पक्ष सुनवाई के या मनमाने ढंग से पारित किया गया?
उत्तर: नहीं। अदालत ने माना कि नया नोटिस जारी किया गया, जवाबों पर विचार किया गया, सुनवाई दी गई और निर्णय जाँच रिपोर्ट, विशेषज्ञ राय और स्वीकृत तथ्यों के आधार पर लिया गया। - प्रश्न: क्या CTT-2 में हुई चूकें मामूली तकनीकी त्रुटियाँ थीं या परीक्षा को प्रभावित करने वाली गंभीर विफलताएँ?
उत्तर: अदालत ने माना कि वे गंभीर परिचालन विफलताएँ थीं—प्रश्नों की व्यापक पुनरावृत्ति और तकनीकी दोष, जिनके कारण सात विषयों की परीक्षा रद्द कर पुनः आयोजित करनी पड़ी। - प्रश्न: क्या 31.03.2026 तक काली सूची में डालना, किए गए डिफॉल्ट के अनुपात में अत्यधिक था?
उत्तर: नहीं। अदालत ने पाया कि सीमित अवधि की काली सूची में डालने की कार्रवाई एक मापी हुई और आनुपातिक प्रतिक्रिया थी, विशेषकर इस बात को देखते हुए कि पहले की अनिश्चितकालीन काली सूची में डालने की कार्रवाई पुनर्विचार के बाद बदल दी गई थी। - प्रश्न: क्या impugned आदेश अनुबंध की धारा 12 और उच्च न्यायालय के पूर्ववर्ती रिमांड आदेश के अनुरूप था?
उत्तर: हाँ। अदालत ने माना कि धारा 12 के अंतर्गत आवश्यक शर्तें पूरी हुईं, उचित नोटिस और अवसर दिया गया और प्राधिकारी ने CWJC संख्या 1292 वर्ष 2025 में दिए गए निर्देशों का पालन किया।
अदालत द्वारा उद्धृत मामला
- याचिकाकर्ता ने कारण बताओ नोटिस की आवश्यकताओं के संदर्भ में Gorkha Security Services बनाम Govt. (NCT of Delhi), (2014) 9 SCC 105 पर भरोसा किया। तथापि, उच्च न्यायालय की तर्कणा मामले के विशिष्ट तथ्यों, रिमांड के बाद जारी किए गए नए नोटिस और याचिकाकर्ता की स्पष्ट स्वीकारोक्तियों पर आधारित रही।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No.13538 of 2025
मामला शीर्षक: SIFY Digital Services Limited बनाम State of Bihar & Ors.
उद्धरण: 2025 (4) PLJR 623
अदालत: High Court of Judicature at Patna
पीठ: माननीय मुख्य न्यायाधीश P. B. Bajanthri, माननीय श्री न्यायमूर्ति Alok Kumar Sinha
निर्णय की दिनांक: 14.10.2025
मामले का स्वरूप: अनुबंध समाप्ति तथा काली सूची/अप्रतिबंध (debarment) के आदेश को चुनौती देने वाली सिविल रिट याचिका
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: श्री Chitranjan Sinha, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री P.N. Shahi, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री Sriram Krishna, अधिवक्ता
राज्य (प्रतिवादी संख्या 1) के अधिवक्ता: श्री P.K. Shahi, महाधिवक्ता (Advocate General); श्री P.K. Verma, वरिष्ठ अधिवक्ता, AAG-3; श्री Sanjay Kumar Ghosarvasy, AC to AAG-3
प्रतिवादी BSEB के अधिवक्ता: श्री Satyabir Bharti, वरिष्ठ अधिवक्ता
चुनौतीपूर्ण प्रशासनिक आदेश: शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी स्मरण-पत्र सं. 391 दिनांक 22.07.2025, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को 31.03.2026 तक काली सूची में डाला गया और 13.03.2024 के अनुबंध की समाप्ति की पुष्टि की गई
पूर्व संबंधित मामला: CWJC संख्या 1292 वर्ष 2025, जिसमें 31.12.2024 का आदेश निरस्त कर मामला पुनर्विचार हेतु वापस भेजा गया
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय का पूर्ण निर्णय पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
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