आरोपों के बिना प्रोन्नति और एसीपी लाभ रोके नहीं जा सकते — पटना उच्च न्यायालय, 2022

इस मामले में, एक सरकारी अभियंता ने अपनी वित्तीय उच्चतर वेतन-वृद्धि (फाइनेंशियल अपग्रेडेशन) और प्रोन्नति से वंचित किए जाने को चुनौती दी। पटना उच्च न्यायालय ने यह माना कि एसीपी (ACP) और एमएसीपी (MACP) जैसे लाभों को उस तिथि पर रोका नहीं जा सकता, जब न तो कोई विभागीय आरोप-पत्र (चार्ज मेमो) जारी हो और न ही कोई आपराधिक आरोप-पत्र (चार्जशीट) दाखिल हो। न्यायालय ने वह आदेश निरस्त कर दिया, जिसके द्वारा उनके लाभ लंबित रखे गए थे, और सभी बकाया राशि के भुगतान का निर्देश दिया। यदि विभाग तीन माह से अधिक की देरी करता है, तो उसे ब्याज भी देना होगा।

मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता एक सरकारी कर्मचारी हैं, जो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (P.H.E.D.), मुजफ्फरपुर, बिहार में अधीक्षण अभियंता के तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं।

उन्होंने पटना उच्च न्यायालय की सिविल रिट क्षेत्राधिकार याचिका संख्या 7931/2021 में याचिका दायर की। उनकी मुख्य grievance यह थी कि उनकी तीसरी एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (3rd ACP) / मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (MACP) के लाभ रोके जा रहे हैं और उन्हें उच्च पदों के लिए विचार से वंचित किया जा रहा है, इस आधार पर कि उनके विरुद्ध सतर्कता (विजिलेंस) की एक आपराधिक मामला लंबित है।

रिट याचिका के अनुसार, सेवा शिकायत में पारित 22.06.2020 के आदेश द्वारा, और 28.05.2020 की विभागीय स्क्रीनिंग कमिटी के निर्णय के आधार पर, विभाग ने उनकी तीसरी एसीपी/एमएसीपी को लंबित रखा। कारण यह बताया गया कि उनके विरुद्ध लंबित आपराधिक मामला (विजिलेंस केस नं. 32/12) के संबंध में एक पूछताछ/संदेह है।

याचिकाकर्ता का कहना था कि सतर्कता विभाग ने पत्र संख्या 132/2013 दिनांक 06.02 में पहले ही उनकी स्थिति स्पष्ट कर दी थी और इसे अभिलेख की त्रुटि कहा था। उन्होंने पदोन्नति से संबंधित उन दिशानिर्देशों पर भी भरोसा किया, जो लंबित आपराधिक कार्यवाही के मामलों में लागू होते हैं और जो संकल्प (रिज़ोल्यूशन) मेमो नंबर 7979 दिनांक 06.11.2003 में निहित हैं, यह कहने के लिए कि विभाग उनकी एसीपी या पदोन्नति को रोक नहीं सकता था।

उन्होंने सेवा शिकायत में ही सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी (प्रतिवादी संख्या 5) द्वारा 27.06.2020 को पारित आदेश को भी चुनौती दी। इस आदेश के माध्यम से, पदाधिकारी ने यह सूचित किया कि सभी प्रकार की पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों को मेमो नंबर 5066 दिनांक 11.04.2019 द्वारा स्थगित रखा गया है, और साथ ही उनकी तीसरी एसीपी/एमएसीपी की मांग खारिज कर दी।

जब उन्होंने उस अस्वीकृति के विरुद्ध अपील दायर की, तो कर्मचारियों की grievance के लिए विभागीय अपीलीय प्राधिकारी (प्रतिवादी संख्या 6) ने 04.12.2020 के आदेश द्वारा उनकी अपील खारिज कर दी। अतः उन्होंने उच्च न्यायालय में इन आदेशों को निरस्त करने की मांग की।

याचिकाकर्ता ने यह भी प्रार्थना की कि अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए, अथवा उस पद का कार्यवाहक (ऑफिसिएटिंग) प्रभार देने के लिए, उनके मामले पर विचार किया जाए, और यह सब उससे कनिष्ठ कर्मचारियों को ऐसे लाभ देने से पहले किया जाए, जो वरिष्ठता और ग्रेडेशन सूची में उनके नीचे हैं। उनका आरोप था कि निजी प्रतिवादियों को ऐसे लाभ दे दिए गए जबकि उन्हें नजरअंदाज किया गया।

न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया

12.05.2022 को माननीय श्री न्यायमूर्ति पी. बी. बजंथरी की पीठ वाली पटना उच्च न्यायालय ने मूल प्रश्न को सरल शब्दों में निर्धारित किया। न्यायालय ने पूछा कि जब किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई विभागीय चार्ज मेमो और कोई आपराधिक चार्जशीट नहीं है, तो क्या कोई अधिकारी उसकी प्रोन्नति या किसी सेवा लाभ में देरी कर सकता है?

न्यायालय ने याचिकाकर्ता का यह पक्ष रिकॉर्ड किया कि जिस दिन उनके एसीपी और एमएसीपी देय हुए, उस दिन किसी भी आपराधिक कार्यवाही में कोई चार्जशीट दायर नहीं की गई थी और न ही कोई विभागीय चार्ज मेमो जारी हुआ था। इस आधार पर उन्होंने दावा किया कि वे एसीपी और एमएसीपी जैसे सेवा लाभ की हकदार हैं और केवल कथित लंबित सतर्कता मामले के आधार पर उन्हें रोके रखना अनुचित है।

न्यायालय ने यह नोट किया कि प्रतिवादियों द्वारा दाखिल प्रति-शपथपत्र (काउंटर एफिडेविट) इस महत्वपूर्ण बिंदु पर मौन है। राज्य की ओर से कोई स्पष्ट बयान नहीं था जो याचिकाकर्ता के इस दावे का खंडन करता हो कि उनकी एसीपी और एमएसीपी की देय तिथियों पर कोई चार्जशीट या चार्ज मेमो अस्तित्व में नहीं था।

इस चुप्पी को देखते हुए न्यायालय ने एक सख्त प्रक्रियात्मक कदम उठाया। उसने उप सचिव (एमसी)-cum-P.H.E.D., पटना को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और यह ascertain करने का निर्देश दिया कि क्या आपराधिक मामले में वास्तव में कोई चार्जशीट बनाई गई है। इस कदम से यह स्पष्ट हुआ कि न्यायालय अनुमान या “लंबित” केस के अस्पष्ट उल्लेख के बजाय अभिलेखों से ठोस स्पष्टता चाहता था।

मामले को फिर 19.05.2022 को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया।

19.05.2022 को उप सचिव (एमसी)-cum-P.H.E.D., पटना, सुश्री पूनम, व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुईं। आधिकारिक अभिलेखों का संदर्भ लेते हुए उन्होंने एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि जिन तिथियों पर याचिकाकर्ता की एसीपी और एमएसीपी देय हुईं, उन तिथियों पर किसी भी विभागीय दंडात्मक कार्यवाही में कोई चार्ज मेमो और किसी भी आपराधिक कार्यवाही में कोई चार्जशीट लंबित विचाराधीन नहीं थी।

विभाग के स्वयं के अभिलेखों से निकली यह तथ्यात्मक स्पष्टता विवाद के मूल में थी। पूरी एसीपी/एमएसीपी रोके जाने को एक कथित लंबित आपराधिक सतर्कता मामले पर आधारित ठहराया गया था। एक बार जब न्यायालय के समक्ष यह स्वीकार कर लिया गया कि उन महत्वपूर्ण तिथियों पर कोई चार्जशीट या विभागीय चार्ज मेमो अस्तित्व में नहीं था, तो सेवा लाभों में देरी करने का आधार ही समाप्त हो गया।

इन तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता एसीपी और एमएसीपी की “जैसे ही वह देय हो” उसी समय से हकदार थीं। इसका अर्थ यह था कि विभाग को उन्हें ऐसे मानना होगा जैसे लाभ मूल देय तिथियों से ही प्रदान कर दिए गए हों और कथित आपराधिक मामले पर पहले जो निर्भरता थी, उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा।

न्यायालय ने प्राधिकारियों को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता को एसीपी और एमएसीपी के लाभ एक बोलता (स्पीकिंग) आदेश पारित करके प्रदान करें। एक स्पीकिंग आदेश वह होता है जिसमें केवल निष्कर्ष नहीं, बल्कि कारण और व्याख्या भी दी जाती है। यह आवश्यकता विभाग को बाध्य करती है कि वह स्पष्ट रूप से दर्ज करे कि लाभ किस प्रकार और क्यों जारी किए जा रहे हैं, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी हो जाती है और भविष्य में आवश्यक होने पर उसे चुनौती देना आसान हो जाता है।

न्यायालय ने धन संबंधी पहलू पर भी विचार किया। उसने आदेश दिया कि एसीपी और एमएसीपी की देरी से मंजूरी के कारण जो भी बकाया राशि बनती है, उसकी गणना कर उसे आदेश की प्राप्ति की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को अदा किया जाए।

यह स्वीकार करते हुए कि केवल भुगतान का निर्देश देना समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हमेशा पर्याप्त नहीं होता, न्यायालय ने एक वित्तीय दंड-सदृश प्रावधान जोड़ा। उसने माना कि यदि विभाग तीन माह की अवधि के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है, तो याचिकाकर्ता भुगतान के बकाये पर 8% वार्षिक ब्याज की हकदार होंगी। यह ब्याज देरी से हुई क्षति की क्षतिपूर्ति भी करेगा और साथ ही अधिकारियों पर न्यायालय के निर्देश का तत्परता से पालन करने का दबाव भी बनाएगा।

इन निष्कर्षों के आलोक में न्यायालय ने 22.06.2020 की दिनांकित आदेश (रिट याचिका के परिशिष्ट 2) को विशेष रूप से निरस्त कर दिया। यही वह आदेश था जिसके माध्यम से विभागीय स्क्रीनिंग कमिटी के पूर्व निर्णय को संप्रेषित किया गया था और कथित आपराधिक मामले के आधार पर उनकी तीसरी एसीपी/एमएसीपी को लंबित रखा गया था।

इसके साथ ही न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया। निर्णय में याचिकाकर्ता के अधीक्षण अभियंता के पद पर प्रोन्नति या उस पद के कार्यवाहक प्रभार की मांग, अथवा एसीपी/एमएसीपी के मुद्दे से आगे अन्य विभागीय आदेशों को चुनौती पर अलग से विस्तृत चर्चा अंकित नहीं है। लिखित निर्णय से जो मूल राहत उभरकर सामने आती है, वह यह है कि एसीपी और एमएसीपी लाभों पर उनका अधिकार, उन देय तिथियों पर किसी औपचारिक आपराधिक या विभागीय आरोप के अभाव में, स्वीकार और प्रवर्तित किया गया।

यह परिणाम सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बुनियादी सिद्धांत की पुष्टि करता है: केवल सतर्कता मामले का उल्लेख भर, बिना चार्जशीट के, ऐसी वित्तीय उच्चतर वेतन-वृद्धियों को, जो अन्यथा एसीपी/एमएसीपी योजनाओं के तहत देय हैं, अनिश्चितकाल तक रोकने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है

यह निर्णय बिहार और अन्यत्र के सरकारी कर्मचारियों के लिए, विशेषकर एसीपी और एमएसीपी जैसी योजनाओं के अधीन कार्यरत कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है।

कई कर्मचारी ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं, जहां उनकी प्रोन्नतियां या वित्तीय उच्चतर वेतन-वृद्धियां वर्षों तक सिर्फ इसलिए रोक दी जाती हैं कि कोई सतर्कता जांच या शिकायत “लंबित” बताई जाती है, जबकि वास्तव में कोई औपचारिक चार्जशीट दाखिल ही नहीं की गई होती।

पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि कम से कम इस मामले के तथ्यों पर, संबंधित तिथि पर वास्तविक विभागीय चार्ज मेमो या आपराधिक चार्जशीट के बिना किसी कर्मचारी के सेवा लाभों में देरी नहीं की जा सकती।

कर्मचारियों के लिए इसका अर्थ यह है कि विभाग केवल “आपराधिक मामला लंबित है” कहकर, बिना वास्तविक दर्ज कदमों जैसे चार्जशीट दाखिल करना या चार्ज मेमो जारी करना, casually ऐसे लाभ नहीं रोक सकते। यदि ऐसा कुछ अस्तित्व में नहीं है, तो कर्मचारी इस निर्णय पर भरोसा कर समान राहत मांग सकते हैं।

निर्णय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि न्यायालय ने बकाया राशि के भुगतान के लिए एक निश्चित समय सीमा तय की और देरी की स्थिति में 8% वार्षिक ब्याज की शर्त जोड़ी। यह संकेत देता है कि समय पर सेवा लाभ न देने की स्थिति में राज्य पर वित्तीय परिणाम भी पड़ेंगे।

कानूनी प्रश्न और उत्तर


  • प्रश्न: क्या कोई सरकारी विभाग केवल कथित लंबित आपराधिक मामले के आधार पर, जब देय तिथि पर कोई विभागीय चार्ज मेमो या आपराधिक चार्जशीट अस्तित्व में नहीं है, किसी कर्मचारी के एसीपी/एमएसीपी और समान सेवा लाभों में देरी कर सकता है या उन्हें नकार सकता है?

    उत्तर: नहीं। इस मामले के स्वीकृत (admitted) तथ्यों पर पटना उच्च न्यायालय ने माना कि जब एसीपी और एमएसीपी देय थीं, उन तिथियों पर विभागीय चार्ज मेमो या आपराधिक चार्जशीट के अभाव में कर्मचारी उन लाभों की हकदार थीं, और उन्हें रोकने वाला आदेश निरस्त कर दिया गया।

न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले

  • निर्णय के पाठ में न्यायालय द्वारा भरोसा किए गए किसी पूर्ववर्ती केस लॉ का विशेष उल्लेख दर्ज नहीं है।

मामले का विवरण

मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 7931 of 2021

मामले का नाम: Anju Kumari v. The State of Bihar & Ors.

उद्धरण: 2022 (3) PLJR 1

न्यायालय: High Court of Judicature at Patna

पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice P. B. Bajanthri

निर्णय की तिथि: 19.05.2022

वकील:

  • याचिकाकर्ता की ओर से: Mr. Amarendra Narayan, Advocate
  • प्रतिवादियों की ओर से: Mr. S. Raza Ahmad, AAG 5

प्रतिवादी: बिहार राज्य तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के विभागीय प्राधिकारी, साथ ही दो व्यक्तिगत पदाधिकारी।

मामले का स्वरूप: तृतीय एसीपी/एमएसीपी और संबंधित सेवा लाभों से वंचित किए जाने को चुनौती देने वाली रिट याचिका (सेवा संबंधी मामला), साथ ही संबंधित विभागीय grievance और अपीलीय आदेशों को चुनौती।

निर्णय की प्रति का लिंक: पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर मूल निर्णय देखें

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