वन में शिकार के मामले में संज्ञान रद्द — पटना उच्च न्यायालय, 2025

दो ग्रामीणों ने संरक्षित वन में खरगोश का शिकार करने के आरोप में दर्ज आपराधिक मामले को चुनौती दी। पटना उच्च न्यायालय ने मामले की शुरुआत के तरीके में कानूनी खामियां पाईं। न्यायालय ने माना कि उस समय खरगोश संरक्षित पशु नहीं था और यह भी कि शिकायत एक ऐसे अधिकारी ने दायर की थी, जिसे क़ानूनी रूप से अधिकार प्राप्त नहीं था। संज्ञान लेने वाला आदेश निरस्त कर दिया गया और याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध मामला इसी स्तर पर समाप्त हो गया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला शिकायत मामला संख्या 5(O) वर्ष 2013 से उत्पन्न हुआ, जो वन मामला संख्या 62/2009 तथा जिला कैमूर (भभुआ), बिहार के भभुआ थाना मामला संख्या 5 वर्ष 2013 से सम्बद्ध था।

वन अधिकारियों का आरोप था कि लगभग 5–6 व्यक्तियों ने एक आग्नेयास्त्र का प्रयोग कर संरक्षित वन क्षेत्र के भीतर एक खरगोश का शिकार किया। इसी आधार पर भभुआ के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सी.जे.एम.) के समक्ष एक शिकायत दर्ज कराई गई।

इससे पहले, एक वनरक्षी ने इसी विषय से सम्बंधित शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके परिणामस्वरूप वन मामला संख्या 62/2009 आरंभ हुआ। याचिकाकर्ताओं ने उस पूर्व वन मामले में लिए गए संज्ञान को पटना उच्च न्यायालय में आपराधिक मिशन केस संख्या 15622 वर्ष 2011 दाखिल कर चुनौती दी थी।

उस पूर्व कार्यवाही में उच्च न्यायालय ने मुख्यतः इस आधार पर उनकी याचिका स्वीकार की कि शिकायत दर्ज कराने वाला वनरक्षी, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत आपराधिक मामला आरंभ करने के लिए अधिकृत नहीं था। हालांकि, न्यायालय ने वन विभाग के संबंधित प्राधिकारी को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत समुचित कदम उठाने की स्वतंत्रता दे दी थी।

इस स्वतंत्रता के बाद, 24.03.2013 को भभुआ के वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी द्वारा नया शिकायत मामला संख्या 5(O)/2013 दर्ज किया गया। 07.04.2015 को सी.जे.एम., भभुआ ने याचिकाकर्ताओं तथा अन्य के विरुद्ध वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 9, 27, 32 तथा 51/52 और भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 33 के अधीन अपराधों का संज्ञान लिया।

इसके बाद याचिकाकर्ता पटना उच्च न्यायालय पहुँचे और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत आपराधिक मिशन केस संख्या 29080 वर्ष 2015 दाखिल कर 07.04.2015 के संज्ञान आदेश को रद्द करने की मांग की।

न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया

पटना उच्च न्यायालय ने माननीय न्यायमूर्ति शैलेन्द्र सिंह के माध्यम से, सी.जे.एम. के संज्ञान आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं की चुनौती पर सुनवाई की। न्यायालय ने दो मुख्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया: पहला, क्या कथित घटना के समय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत खरगोश संरक्षित वन्य पशु था; और दूसरा, क्या वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी को धारा 55 के तहत शिकायत दायर करने का वैधानिक अधिकार था।

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता, श्री प्रभाकर सिंह ने यह तर्क दिया कि पूर्व वन मामला पहले ही इस आधार पर रद्द हो चुका था कि मूल शिकायतकर्ता (एक वनरक्षी) को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत मामला दायर करने का अधिकार नहीं था। तब उच्च न्यायालय ने केवल विधिवत् अधिकृत अधिकारी को ही अधिनियम के तहत नए सिरे से कदम उठाने की स्वतंत्रता दी थी।

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, 2013 में दायर ताज़ा शिकायत भी उसी दोष से ग्रस्त थी। उन्होंने यह प्रतिवेदन किया कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 55 के तहत शिकायत केवल वहाँ उल्लिखित विशिष्ट प्राधिकारियों द्वारा ही दायर की जा सकती है, जैसे मुख्य वन्यजीव संरक्षक या राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए अधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी।

याचिकाकर्ताओं ने इंगित किया कि 2013 की शिकायत दायर करने वाला वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी, उस समय धारा 55 में वर्णित किसी भी श्रेणी में नहीं आता था। बाद में राज्य सरकार ने 22.01.2014 को एक अधिसूचना जारी कर रेंजरों (वनों के कृत पदाधिकारी) को अधिनियम की धारा 27(2)(c), 41(1), 50(1) और 55(b) के तहत कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किया। किंतु यह अधिसूचना 10.02.2014 से प्रभावी हुई।

याचिकाकर्ताओं ने जोर देकर कहा कि उनकी शिकायत 24.03.2013 को दायर हुई थी, जो अधिसूचना के प्रवर्तन की तिथि से काफी पहले की है। यद्यपि अधिसूचना की अंतिम पंक्तियों में यह लिखा था कि वह अधिनियम के अंतर्गत पूर्ववर्ती सभी कार्यवाहियों पर पूर्वप्रभावी (retrospective) रूप से लागू होगी, परंतु याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क दिया कि इस प्रकार की पूर्वप्रभावी अधिकृतता अवैध है और स्थापित विधि के विपरीत है।

याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि मामला खरगोश के शिकार से संबंधित है। उनका कहना था कि कथित अपराध के समय तक खरगोश, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की अनुसूचियों I–IV में कहीं भी सूचीबद्ध नहीं था। उन्होंने खरगोश को खरहा (hare) से भिन्न बताते हुए कहा कि “hare” को अनुसूची IV में शामिल किया गया है, जबकि खरगोश को नहीं।

इसे समर्थन देने के लिए उन्होंने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय मोहम्मद रहमतुल्लाह हुसैन बनाम स्टेट ऑफ ए.पी., 2006 SCC Online AP 1548 पर भरोसा किया। उस मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मानक विश्वकोश और शब्दकोशों की परिभाषाओं का उपयोग कर खरगोश और खरहा के बीच अंतर का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया था। न्यायालय ने यह ठहराया था कि खरगोश, अनुसूची I में उल्लिखित “Hispid Hare” के समान नहीं है, और चूँकि खरगोश किसी भी अनुसूची में नहीं था, इसलिए अधिनियम की धारा 9 और 51 लागू नहीं हो सकतीं।

इस तर्क पर भरोसा करते हुए याचिकाकर्ताओं ने यह प्रस्तुत किया कि वही सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है। चूँकि कथित शिकार के समय खरगोश अनुसूचित वन्य पशु नहीं था, इसलिए अनुसूचित पशु के शिकार से सम्बंधित वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की दंडात्मक धाराएँ लागू नहीं की जा सकतीं।

याचिकाकर्ताओं ने यह भी दलील दी कि सी.जे.एम. ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धाराओं 9, 27 और 32 के तहत संज्ञान लिया, जबकि ये धाराएँ स्वयं में दंड का प्रावधान नहीं रखतीं। दंडात्मक परिणाम धारा 51 के माध्यम से उत्पन्न होते हैं, और मजिस्ट्रेट ने इन पहलुओं पर विधिवत् न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किए बिना ही संज्ञान ले लिया प्रतीत होता है।

तथ्यों के स्तर पर याचिकाकर्ताओं का दावा था कि उन्हें घटना स्थल पर नहीं पकड़ा गया और वे कथित शिकार में वास्तविक रूप से शामिल नहीं थे। उनका कहना था कि उन्हें केवल इस आधार पर आरोपी बनाया गया कि घटना स्थल पर एक सह-आरोपी के साथ जो वाहन और बंदूक बरामद हुई, वह कथित रूप से उनसे सम्बद्ध बताई गई। उनका तर्क था कि इस प्रकार का अप्रत्यक्ष संबंध अभियोजन के लिए पर्याप्त नहीं है।

दूसरी ओर, राज्य के अधिवक्ता, श्री जितेंद्र कुमार सिंह, अपर लोक अभियोजक (APP) ने याचिका का विरोध किया। उनका प्रतिवेदन था कि खरगोश और खरहा के बीच केवल थोड़ा सा अंतर है और दोनों को एक ही वर्ग के स्तनधारी के रूप में देखा जा सकता है, जो संरक्षित वन्यजीव की श्रेणी में आते हैं।

अधिकार-प्राप्ति (authorisation) के संबंध में उन्होंने राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 22.01.2014 तथा प्रत्युत्तर हलफनामे की संलग्नक R/1 और R/2 पर भरोसा किया। उनका तर्क था कि भभुआ के रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर (वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी) शिकायत दायर करने के लिए सक्षम व्यक्ति थे और उन्होंने यह कार्य कैमूर के प्रभागीय वन पदाधिकारी की स्वीकृति से किया। उन्होंने अधिसूचना में निहित पूर्वप्रभावी भाषा पर भी भरोसा किया।

न्यायालय ने वैधानिक प्रावधानों की जांच की। उसने नोट किया कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 9, अनुसूचियों I–IV में निर्दिष्ट वन्य पशुओं के शिकार को, धारा 11 और 12 में दिए गए अपवादों को छोड़कर, निषिद्ध करती है। न्यायालय ने धारा 27 (अभयारण्य में प्रवेश पर प्रतिबंध) और धारा 32 (अभयारण्य में ऐसे रसायन, विस्फोटक या अन्य पदार्थों के प्रयोग पर रोक जो वन्यजीव को चोट पहुँचा सकते हैं या उन्हें संकट में डाल सकते हैं) के पाठ का भी उल्लेख किया। उसने यह भी देखा कि इन प्रावधानों के उल्लंघन को अधिनियम की धारा 51 के द्वारा दंडनीय बनाया गया है।

पहले मुख्य प्रश्न पर न्यायालय ने यह ठहराया कि धारा 9 को लागू करने के लिए यह दिखाया जाना अनिवार्य है कि अनुसूचियों I–IV में निर्दिष्ट किसी वन्य पशु का शिकार किया गया है। न्यायालय ने पाया कि स्तनधारी के रूप में खरगोश कथित अपराध के समय इन किसी भी अनुसूची में शामिल नहीं था।

न्यायालय ने स्वीकार किया कि बाद में वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 के माध्यम से खरगोश को अनुसूची IV के परिशिष्ट I में शामिल कर संरक्षित वन्य पशु बनाया गया। किंतु यह संशोधन उस समय प्रभावी नहीं था जब कथित रूप से खरगोश का शिकार हुआ था। न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि खरगोश और खरहा के व्यवहार तथा जीवन-शैली में अंतर के कारण अधिनियम के उद्देश्य से उन्हें एक ही प्रजाति का स्तनधारी नहीं माना जा सकता।

इसी आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि खरगोश के शिकार के आरोप को उस समय धारा 9 के अंतर्गत संरक्षित वन्य पशु के शिकार के रूप में नहीं माना जा सकता।

दूसरे मुख्य प्रश्न, अर्थात अधिकार-प्राप्ति के संदर्भ में, न्यायालय ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 55 की ओर रुख किया। इस धारा के तहत केवल मुख्य वन्यजीव संरक्षक या राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए अधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी ही अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के लिए शिकायत दर्ज कर सकता है।

न्यायालय ने पाया कि न तो मुख्य वन्यजीव संरक्षक और न ही धारा 55 के तहत विशेष रूप से अधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी ने इस मामले में शिकायत दर्ज की थी। इसके बजाय, शिकायत भभुआ के रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर (वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी) द्वारा दर्ज की गई थी।

न्यायालय ने यह भी नोट किया कि “Range Forest Officer” (रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर) नामक विशिष्ट पदनाम धारा 55 में इस रूप में दर्ज नहीं है। यद्यपि राज्य ने कुछ प्रावधानों के तहत रेंजरों को अधिकार प्रदान करने वाली 22.01.2014 की अधिसूचना पर भरोसा किया, न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि यह अधिसूचना 10.02.2014 से प्रभावी हुई। यहाँ शिकायत 24.03.2013 को दायर हुई थी, जो अधिसूचना के प्रभावी होने से पूर्व की है।

अधिसूचना की पूर्वप्रभावी भाषा पर राज्य की निर्भरता को न्यायालय ने अस्वीकार्य और स्थापित विधिक स्थिति के अनुरूप न मानते हुए ठुकरा दिया। न्यायालय ने यह माना कि प्रासंगिक समय पर विधिवत् अधिकार के अभाव में वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी द्वारा शिकायत दायर किया जाना, धारा 55 की अनिवार्य आवश्यकता का उल्लंघन है।

न्यायालय ने भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 33 के अधीन लिए गए संज्ञान पर भी विचार किया। उसने देखा कि अभियोजन ने यह प्रदर्शित नहीं किया कि धारा 33 का किस प्रकार उल्लंघन हुआ, चाहे वह वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत हो या भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत। impugned (प्रभावित) आदेश इस विषय पर पूर्णत: मौन था और इस दृष्टि से वह कारणयुक्त (speaking) आदेश नहीं था।

इसी समय न्यायालय ने यह अवश्य माना कि याचिकाकर्ताओं तथा सह-आरोपियों का कथित रूप से संरक्षित वन क्षेत्र में प्रवेश और वहाँ विस्फोटक सामग्री का उपयोग, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 27 और 32 का उल्लंघन हो सकता है। इन उल्लंघनों को धारा 51 के तहत दंडनीय बनाया गया है।

किन्तु, ऐसे अपराधों के अभियोजन के लिए भी शिकायत को धारा 55 में निहित, यह आवश्यक शर्त पूरी करनी होती है कि शिकायत किसके द्वारा दायर की जा सकती है। चूँकि यह शर्त यहाँ पूरी नहीं हुई, न्यायालय ने संपूर्ण संज्ञान को विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण माना।

अंततः, इन सभी पहलुओं को सम्मिलित रूप से देखते हुए न्यायालय ने ठहराया कि कथित घटना के समय खरगोश अनुसूचित संरक्षित वन्य पशु नहीं था; और वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी द्वारा दायर शिकायत, धारा 55 के अंतर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं की गई थी। वन विभाग को पहले दी गई यह स्वतंत्रता, कि वह सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से नई शिकायत दर्ज करे, विधिसम्मत ढंग से प्रयुक्त नहीं की गई।

इसी तार्किक आधार पर पटना उच्च न्यायालय ने शिकायत मामला संख्या 5(O) वर्ष 2013 में संज्ञान लेने से संबंधित सी.जे.एम., भभुआ का दिनांक 07.04.2015 का आदेश रद्द कर दिया। आपराधिक मिशन याचिका को स्वीकृत कर दिया गया और उस संज्ञान आदेश के आधार पर याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध चल रही कार्यवाही प्रभावी रूप से रद्द हो गई।

यह निर्णय क्यों महत्व रखता है

यह निर्णय बिहार तथा अन्य स्थानों में वन एवं वन्यजीव के मामलों में आरोपित व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि भले ही आरोप गम्भीर प्रतीत हों, यदि बुनियादी कानूनी नियमों का पालन नहीं हुआ है तो मुकदमा आगे नहीं बढ़ सकता।

पहला, न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि किसी व्यक्ति पर संरक्षित पशु के शिकार के लिए अभियोजन चलाने से पहले यह आवश्यक है कि घटना के समय वह पशु वास्तव में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की अनुसूचियों में सूचीबद्ध हो। बाद के संशोधनों के आधार पर पूर्ववर्ती कृत्यों को दंडित नहीं किया जा सकता।

दूसरा, निर्णय इस बात पर ज़ोर देता है कि केवल वही अधिकारी, जो धारा 55 के तहत स्पष्ट रूप से अधिकृत हैं, शिकायत दायर कर सकते हैं। यदि शिकायत किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दायर की जाती है, जिसे ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं, तो पूरी कार्यवाही निरस्त की जा सकती है।

तीसरा, न्यायालय ने राज्य द्वारा बाद की अधिसूचना को पूर्वप्रभावी बनाकर पूर्व की शिकायत को सही ठहराने के प्रयास को स्वीकार नहीं किया। इससे आरोपित व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित होते हैं ताकि उन्हें बाद की तिथि के अधिकार-पत्रों के आधार पर आपराधिक मामलों में न घसीटा जा सके।

साधारण नागरिकों के लिए यह निर्णय रेखांकित करता है कि दंड प्रक्रिया में निहित प्रक्रिया-संबंधी सुरक्षा प्रावधान केवल तकनीकी औपचारिकताएं नहीं हैं। ये अनिवार्य कदम हैं, जो मनमाने या अनधिकृत अभियोजन से सुरक्षा प्रदान करते हैं।

कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर

  • प्रश्न: क्या किसी व्यक्ति पर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 9 और 51 के तहत खरगोश के शिकार के लिए अभियोजन चलाया जा सकता है, जब कथित अपराध के समय खरगोश किसी भी अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं था?
    उत्तर: नहीं। न्यायालय ने ठहराया कि प्रासंगिक समय में खरगोश अनुसूचित वन्य पशु नहीं था और खरगोश तथा खरहा के बीच के अंतर के कारण उन्हें एक ही प्रजाति नहीं माना जा सकता। अतः इस आरोप पर धारा 9 लागू नहीं की जा सकती थी।
  • प्रश्न: क्या वह शिकायत विधिसम्मत थी, जिसे दायर करने वाला रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, शिकायत दायर किए जाने के समय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 55 के तहत अधिकृत नहीं था?
    उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि धारा 55 अनिवार्य है और केवल मुख्य वन्यजीव संरक्षक या विधिवत् अधिकृत अधिकारी ही शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत दर्ज किए जाने के समय रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के पास ऐसा अधिकार नहीं था और बाद की अधिसूचना इस दोष को पूर्वप्रभावी रूप से दूर नहीं कर सकती।
  • प्रश्न: क्या भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 33 के तहत लिया गया संज्ञान तब बरकरार रह सकता है, जब प्रभावित आदेश में यह नहीं बताया गया हो कि उस धारा का उल्लंघन कैसे हुआ?
    उत्तर: नहीं। न्यायालय ने नोट किया कि अभियोजन यह नहीं दिखा सका कि धारा 33 का कोई उल्लंघन हुआ है और संज्ञान आदेश इस बिन्दु पर मौन तथा गैर-कारणयुक्त था, जिसके कारण वह टिकाऊ नहीं रहा।

न्यायालय द्वारा उद्धृत निर्णय

  • Mohd Rahamatullah Hussain vs. State of A.P., 2006 SCC Online AP 1548 (High Court of Andhra Pradesh at Hyderabad)

मामले का विवरण

मामला संख्या: Criminal Miscellaneous No. 29080 of 2015 (arising out of PS Case No. 5 of 2013, Bhabua, Complaint Case No. 5(O) of 2013, Forest Case No. 62/2009)

मामला शीर्षक: Rajesh Singh & Anr. vs. State of Bihar & Anr.

पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice Shailendra Singh

उद्धरण: 2025(3) PLJR 142

निर्णय की तिथि: 03.04.2025

अधिवक्ता:

  • याचिकाकर्ताओं की ओर से: Mr. Prabhakar Singh, Advocate
  • राज्य/विपक्ष-पक्षकारों की ओर से: Mr. Jitendra Kumar Singh, APP

मामले का स्वरूप: दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत याचिका, जिसमें वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत आरोपित अपराधों से संबंधित शिकायत में लिए गए संज्ञान आदेश को रद्द करने की मांग की गई।

निर्णय की प्रति का लिंक: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/NiMyOTA4MCMyMDE1IzEjTg==-KyEHL4CiszU=

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