पटना उच्च न्यायालय द्वारा “बलात्कार के प्रयास” के मामले में दोषसिद्धि रद्द – साक्ष्यों में विरोधाभास के कारण (2021)

निर्णय की सरल व्याख्या

पटना उच्च न्यायालय ने 9 अप्रैल 2021 को एक महत्वपूर्ण निर्णय में दो व्यक्तियों की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया, जिन्हें निचली अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376/511 (बलात्कार के प्रयास) के तहत चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।

यह मामला कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र का है। अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) के अनुसार, दिसंबर 2011 की शाम लगभग 6:30 बजे पीड़िता अपनी 9 वर्षीया बेटी के साथ खेत में धान के पूले बाँध रही थी। उसी समय दो व्यक्ति वहाँ पहुँचे — जिनमें से एक ने कथित रूप से पीड़िता की बेटी को कुछ दूरी पर ले जाकर रोक लिया और दूसरा व्यक्ति पीड़िता के हाथ बाँधकर हथियार की नोक पर बलात्कार का प्रयास करने लगा।

पीड़िता ने अगले दिन गाँव में पंचायती बुलाई, लेकिन जब कोई नतीजा नहीं निकला तो उसने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, कटिहार के समक्ष शिकायत दायर की। न्यायाधीश ने इसे पुलिस को एफआईआर दर्ज करने हेतु भेज दिया। पुलिस ने जाँच के बाद आरोपपत्र दाखिल किया जिसमें भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 323, 341, 376/511 और 504/34 शामिल थीं।

मामला सत्र न्यायालय में चला। अभियोजन पक्ष ने पाँच गवाह पेश किए — जिनमें पीड़िता (P.W.4), उसकी बेटी (P.W.1) और दो कथित प्रत्यक्षदर्शी (P.W.2 एवं P.W.3) शामिल थे। डॉक्टर का बयान भी दर्ज हुआ, परंतु जाँच अधिकारी (Investigating Officer) को अदालत में पेश नहीं किया गया।

निचली अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराया और चार वर्ष की कठोर सजा तथा ₹10,000 का जुर्माना लगाया। इसके खिलाफ अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की।

अपीलकर्ताओं का पक्ष

अभियुक्तों के वकील ने तर्क दिया कि अभियोजन की कहानी विरोधाभासों से भरी है:

  • पीड़िता ने शिकायत में कहा कि उसका पति खेत से खाना खाने गया था, लेकिन अदालत में कहा कि वह गाड़ी चलाने गया था।
  • पति, जो प्रमुख गवाह था, को बिना कारण बताए पेश नहीं किया गया।
  • दो नए गवाह (P.W.2 और P.W.3) बाद में पेश किए गए जिनके बयान आपस में मेल नहीं खाते।
  • शिकायत दर्ज करने में देरी हुई और उसका कारण स्पष्ट नहीं बताया गया।
  • डॉक्टर ने बलात्कार के प्रयास से संबंधित कोई चिकित्सीय साक्ष्य नहीं दिया।
  • जाँच अधिकारी की गैरहाज़िरी से बचाव पक्ष को जाँच की सच्चाई पर सवाल उठाने का मौका नहीं मिला।

राज्य पक्ष का तर्क

राज्य के अधिवक्ता ने कहा कि पीड़िता का मुख्य आरोप शुरू से एक जैसा रहा कि उसके साथ बलात्कार का प्रयास हुआ और दूसरे अभियुक्त ने इस अपराध में मदद की। उन्होंने कहा कि पीड़िता को कोई निजी कारण नहीं था कि वह अपने सम्मान के विरुद्ध जाकर झूठा आरोप लगाए।

न्यायालय का विश्लेषण और निष्कर्ष

माननीय न्यायमूर्ति बीरेन्द्र कुमार ने पूरे साक्ष्य का बारीकी से विश्लेषण करते हुए कहा कि अभियोजन की कहानी भरोसेमंद नहीं है। अदालत ने निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान दिया:

  1. मुख्य गवाहों के बयान पर विरोधाभास:
    पीड़िता ने अपने पति के बारे में दो अलग-अलग बातें कहीं — एक बार कहा कि वह भोजन करने घर गया था, और बाद में कहा कि वह वाहन चलाने गया था।
  2. महत्वपूर्ण गवाहों का अभाव:
    शिकायत में जिन गवाहों के नाम दिए गए थे, उन्हें अदालत में पेश ही नहीं किया गया।
  3. नए गवाहों के बयान में विरोध:
    दो नए गवाहों ने दावा किया कि वे घटनास्थल पर साथ थे, लेकिन दोनों के बयान मेल नहीं खाते कि उन्होंने क्या देखा।
  4. चिकित्सकीय और जाँच संबंधी साक्ष्य का अभाव:
    कोई भी चिकित्सकीय रिपोर्ट नहीं दी गई जो पीड़िता के आरोप की पुष्टि कर सके। साथ ही, जाँच अधिकारी अदालत में नहीं आए, जिससे यह पता नहीं चल सका कि जाँच में क्या तथ्य सामने आए।
  5. एफआईआर दर्ज करने में देरी:
    शिकायत दर्ज करने में हुई देरी का कारण शिकायत और अदालत के बयान में अलग-अलग बताया गया, जो संदेह पैदा करता है।

इन तमाम विरोधाभासों और साक्ष्य की कमी को देखते हुए न्यायालय ने कहा कि अभियोजन का मामला “संदेह से परे” साबित नहीं हुआ है। ऐसे मामलों में यदि साक्ष्य पर संदेह हो, तो अभियुक्त को benefit of doubt (संदेह का लाभ) दिया जाना चाहिए।

इसलिए, उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि और सजा दोनों को रद्द कर दिया तथा दोनों अभियुक्तों को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया।

निर्णय का महत्व और इसका प्रभाव आम जनता या सरकार पर

यह फैसला भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली के एक बुनियादी सिद्धांत को दोहराता है — “संदेह का लाभ अभियुक्त को।”

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी भी अपराध, विशेषकर ऐसे संवेदनशील मामलों में, निर्णय केवल ठोस, संगत और विश्वसनीय साक्ष्य पर ही आधारित होना चाहिए। यदि गवाहों के बयान विरोधाभासी हों या जाँच अधूरी हो, तो दोषसिद्धि कायम नहीं रह सकती।

यह फैसला पुलिस और अभियोजन एजेंसियों के लिए भी एक सीख है कि हर महत्वपूर्ण गवाह को अदालत में प्रस्तुत करना आवश्यक है, विशेषकर जाँच अधिकारी को। बिना उचित जाँच और साक्ष्य के केवल आरोपों के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

जनता के लिए यह निर्णय यह संदेश देता है कि कानून न्याय के साथ-साथ निष्पक्षता की भी रक्षा करता है — कोई भी व्यक्ति तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक आरोप सिद्ध न हो जाएं।

कानूनी मुद्दे और निर्णय

  • क्या अभियोजन के साक्ष्य इतने भरोसेमंद थे कि दोषसिद्धि कायम रखी जा सके?
    ❌ नहीं। साक्ष्यों में कई विरोधाभास और असंगतियां थीं, जिनसे मामला संदेहास्पद हो गया।
  • क्या जाँच अधिकारी और अन्य गवाहों के अभाव ने अभियुक्तों के बचाव को प्रभावित किया?
    ✔️ हाँ। जाँच अधिकारी के अनुपस्थित रहने से अभियुक्तों को निष्पक्ष मुकदमे का अधिकार नहीं मिल सका।
  • क्या अभियुक्तों को संदेह का लाभ दिया जा सकता है?
    ✔️ हाँ। न्यायालय ने कहा कि जब मामला संदेहास्पद हो, तो अभियुक्तों को संदेह का लाभ देना आवश्यक है।

मामले का शीर्षक

Sk. Sobrati एवं अन्य बनाम State of Bihar

केस नंबर

Criminal Appeal (SJ) No. 1631 of 2018
(Arising out of Falka P.S. Case No. 03 of 2012, District: Katihar)

उद्धरण (Citation)

2021(2) PLJR 371

न्यायमूर्ति गण का नाम

माननीय न्यायमूर्ति बीरेन्द्र कुमार (निर्णय दिनांक 09-04-2021)

वकीलों के नाम और किनकी ओर से पेश हुए

  • अपीलकर्ताओं की ओर से: श्री मोहम्मद मुसाविर, अधिवक्ता
  • राज्य की ओर से: श्री ज़ेयाउल होदा, ए.पी.पी.

निर्णय का लिंक

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