सारांश
यह मामला बिहार उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष प्रस्तुत हुआ, जिसमें अपीलकर्ता (शिखा प्रियदर्शिनी) ने पारिवारिक न्यायालय, पटना द्वारा 22 अप्रैल 2015 को पारित किए गए एकतरफा तलाक के फैसले को चुनौती दी। इस फैसले में उनके पति (नीरज कुमार) द्वारा दायर विवाह विलोपन मामले (मामला संख्या 184/2012) के आधार पर तलाक का निर्णय दिया गया था।
मामले की पृष्ठभूमि
शिखा प्रियदर्शिनी और नीरज कुमार का विवाह 1 जून 2010 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ। शादी के बाद, पत्नी केवल पांच दिन अपने ससुराल में रही और फिर अपने मायके चली गईं। इसके बाद, वह अपने ससुराल नहीं लौटीं, जबकि पति ने उन्हें वापस लाने के प्रयास किए।
पति ने आरोप लगाया कि पत्नी और उसके परिवार ने न केवल उनके खिलाफ झूठे आपराधिक मामले दर्ज करवाए बल्कि उनके साथ मारपीट भी की। उनके अनुसार, एक घटना में पत्नी के परिवार वालों ने उन्हें छत से धक्का दे दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं।
अदालत की प्रक्रिया और फैसले का आधार
पति द्वारा तलाक की याचिका में “क्रूरता” और “त्याग” को आधार बनाया गया। उन्होंने दावा किया कि पत्नी ने उनके साथ दुव्यवहार किया और उनके वैवाहिक जीवन को समाप्त करने का प्रयास किया।
मामला पारिवारिक न्यायालय में एकतरफा चला क्योंकि पत्नी अदालत में उपस्थित नहीं हुईं। समन जारी होने और फिर इसे हिंदी अखबार में प्रकाशित करने के बाद भी पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया। इस आधार पर, न्यायालय ने पति के पक्ष में फैसला दिया।
अपीलकर्ता के तर्क
अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय में यह दावा किया:
- उन्हें समन कभी प्राप्त नहीं हुआ और तलाक के फैसले की जानकारी उन्हें तभी मिली जब उनके पति ने इसे सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण के मामले में प्रस्तुत किया।
- पति द्वारा किए गए आरोप सबूतों के बिना थे। न तो चोट का मेडिकल प्रमाण प्रस्तुत किया गया और न ही कोई चिकित्सक गवाही के लिए उपस्थित हुआ।
- उन्हें अदालत में अपनी बात रखने का उचित अवसर नहीं दिया गया।
उत्तरदाता (पति) के तर्क
पति के वकील ने तर्क दिया कि समन जारी करने की प्रक्रिया पूरी हुई थी और इसे समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था। चूंकि पत्नी अदालत में उपस्थित नहीं हुईं, अदालत ने मामले को एकतरफा सुनकर फैसला किया।
उच्च न्यायालय का विश्लेषण
न्यायालय ने पाया कि:
- पारिवारिक न्यायालय ने समन की सेवा को लेकर पूरी तरह से प्रक्रिया का पालन नहीं किया। समन के संबंधित रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत नहीं किए गए।
- न्यायालय को यह संतोष होना चाहिए कि समन की सेवा में बाधा होने के पीछे पत्नी का इरादा था, लेकिन इस पर कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकाला गया।
- समन की केवल समाचार पत्र में प्रकाशन पर्याप्त नहीं है।
अंतिम फैसला
उच्च न्यायालय ने पारिवारिक न्यायालय द्वारा पारित एकतरफा तलाक के फैसले को खारिज कर दिया और मामले को पुनः विचार के लिए वापस भेज दिया।
आदेश
- दोनों पक्षों को अदालत में अपनी दलीलें प्रस्तुत करने और सबूत पेश करने का मौका दिया जाए।
- पारिवारिक न्यायालय मामले को तेजी से निपटाए और पहले दोनों पक्षों के बीच सुलह का प्रयास करे।
महत्वपूर्ण संदेश
यह मामला न्यायिक प्रक्रिया में निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के महत्व को दर्शाता है। अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी पक्ष को बिना सुने कोई निर्णय न लिया जाए।
निष्कर्ष:
यह मामला उन लोगों के लिए एक सीख है जो वैवाहिक विवादों में न्याय की तलाश कर रहे हैं। इसे समझना आवश्यक है कि अदालतों में सभी पक्षों को अपनी बात रखने का समान अवसर मिलना चाहिए।
पूरा
फैसला पढ़ने के लिए यहां
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https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MiMyMDMjMjAxNiMxI04=-e2zJbMXWnBM=


